बेतिया के निलंबित डीईओ रजनीकांत का पटना कोर्ट में सरेंडर, निकला था कुर्की-जब्ती आदेश
बेतिया के निलंबित डीईओ रजनीकांत ने बुधवार को पटना कोर्ट में सरेंडर कर दिया। निगरानी स्पेशल कोर्ट ने उन्हें न्यायायिक हिरासत में लेकर बेऊर जेल भेजने का आदेश दिया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत से रजनीकांत के संपत्ति की कुर्की-जब्ती का आदेश निकला था।

बिहार के बेतिया (पश्चिम चंपारण) के निलंबित जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत उर्फ प्रवीण ने पटना की निगरानी स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। रजनीकांत आय से 3.6 करोड़ रुपये से अधिक अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप में सरेंडर करने कोर्ट पहुंचे। विशेष अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर 27 अगस्त तक के लिए बेऊर जेल भेज दिया। निगरानी की विशेष लोक अभियोजक आनंदी सिंह ने बताया कि आरोपी अफसर के खिलाफ गिरफ्तारी का गैरजमानतीय वारंट जारी किया गया था। इसके बाद निगरानी कोर्ट से 1 अगस्त को कुर्की-जब्ती का आदेश जारी हुआ था। इस केस में वे फरार चल रहे थे।
निगरानी की विशेष अदालत से आरोपी डीईओ की अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है। एसवीयू की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर इनके बेतिया कार्यालय सहित विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापामेरी की थी। इसमें 1.87 करोड़ रुपये कैश, सोना-चांदी, कृषि और व्यावसायिक जमीन के कागजात बरामद हुए थे।
एसवीयू ने रजनीकांत की कुल 3.6 करोड़ रुपये से अधिक की आय से अधिक अवैध संपति अर्जित करने का दावा किया है। छापेमारी में पटना, मुजफ्फरपुर, सम्मस्तीपुर, रक्सौल में जमीन, पटना, नोएडा, दिल्ली और कोटा में फ्लैट, फीक्स डिपोजिट समेत अन्य सामान और कागजात बरामदगी का दावा किया गया था।




