
सुपौल : शराब तस्करी में दो लोगों को सजा व पांच लाख का जुर्माना भी
सुपौल में शराब तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश ने दो लोगों को सजा सुनाई। चिंटू को 10 साल का कारावास और 5 लाख रुपये का अर्थदंड दिया गया, जबकि जयप्रकाश राय को 5 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। दोनों को 19 जुलाई को नेपाली शराब के साथ पकड़ा गया था।
सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। शराब तस्करी के एक मामले में शनिवार को विशेष न्यायाधीश उत्पादन वन अभिषेक कुमार की कोर्ट ने दो लोगों को सजा सुनाई। पिपरा थाना कांड संख्या 242/24 से जनित उत्पाद वाद संख्या 680/24 में पिपरा थाना क्षेत्र के थुमहा वार्ड 10 निवासी चिंटू को उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत 10 साल का सश्रम कारावास और 5 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जबकि सदर थाना क्षेत्र के बेलाही टोला वार्ड 7 के जयप्रकाश राय को उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत 5 साल के सश्रम कारावास की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोनों को 6 महीने की अतिरक्ति सजा भुगतनी होगी। साथ ही जेल में बिताए गए अभी का सजा की अवधि में समायोजन किया जाएगा। मामले में अभियोजन की तरफ से विशेष लोग अभियोजक धर्मेन्द्र कामत और बचाव पक्ष से राजकुमार सिंह ने बहस की। एसपी शरथ आरएस के मार्गदर्शन में अभियोजन कोषांग द्वारा चार लोगों की गवाही कराई गई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 27 नवंबर को ही दोनों आरोपी को दोषी माना था। लेकिन सजा के बिंदु पर फैसला के लिए शनिवार का दिन सुरक्षित रखा गया। विशेष लोक अभियोजक धर्मेन्द्र कामत ने बताया कि गुप्त सूचना पर 19 जुलाई 2024 की सुबह नेपाली शराब की खेप के साथ दोनों पकड़ाया था। इसमें पिपरा थाना और एएलटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से गढ़िया वार्ड 18 में शक के आधार पर एक कार को रोकवाया था। तलाशी लेने पर कार की डिक्की में प्लास्टिक के बोरा से 897 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद हुआ था। मौके से शराब लदे कार को जब्त कर चिंटू और जयप्रकाश राय को गिरफ्तार किया गया। मामले में पिपरा थाना में कांड संख्या 242/24 दर्ज करते हुए दोनों को जेल भेजा गया था। केस आईओ ने जांच के बाद 30 अगस्त 2024 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। इसी मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। विशेष लोक अभियोजक धर्मेन्द्र कामत ने बताया कि चिंटू को डेढ़ साल में दूसरी बार शराब तस्करी में सजा सुनाई गई है। इससे पहले भी सुपौल मद्य निषेध थाना कांड संख्या 522/23 से जनित सत्रवाद संख्या 3458/23 में 5 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। लगातार दूसरी बार शराब तस्करी के आरोप दोषी पाए जाने के बाद कारण 5 लाख रुपये का जुर्माना और दस साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है।

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