Supaul News: सुपौल : सैन्य छावनी को छोड़कर पूरे जिलावासियों को देना टैक्स
Supaul News: सुपौल समेत पूरे प्रदेश में सैन्य छावनी इलाकों के अलावा अन्य सभी जगह के निवासियों को टैक्स देना है। नगर परिषद सुपौल के अध्यक्ष राघवेंद्र झा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में भ्रामक जानकारी से लोग उलझन में हैं। टैक्स के नियमों के तहत सभी नागरिकों से टैक्स वसूला जाएगा।

Supaul News: सुपौल, कार्यालय संवाददाता। सुपौल समेत पूरे प्रदेश में सैन्य छावनी इलाकों के अलावा अन्य सभी जगह के निवासियों को सरकार को टैक्स देना है। यह टैक्स उन्हें नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत बिहार नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 के तहत देना है। इसके लिए अलग-अलग कटेगरी भी निर्धारित है। उक्त बातें नगर परिषद सुपौल के अध्यक्ष राघवेंद्र झा राघव ने गुरुवार को कहीं।
भ्रामक जानकारी
नप अध्यक्ष ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से शहरवासियों के बीच कुछ भ्रामक जानकारी साझा की जा रही हैं, जिससे लोगों में उहापोह की स्थिति है। जबकि नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 के तहत ही नगर परिषद के सभी 28 वार्डों में नगर परिषद होल्डिंग टैक्स की वसूली कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी सरकार की ओर से दी जाने वाली किसी भी सुविधा का लोग उपयोग करते हैं, उसके लिए उन्हें टैक्स चुकाना होता है। नियमावली के अनुसार सिर्फ और सिर्फ सैन्य छावनी इलाकों से ही टैक्स की वसूली नहीं की जानी है। जबकि इसके अलावा नगर परिषद क्षेत्र में निवासरत सामान्य नागरिकों से लेकर अन्य सभी लोगों को टैक्स देना है।
टैक्स का प्रावधान
गौरतलब है कि नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से बनाई गई नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 में सभी निकायों में निर्मित संरचना और संपत्तियों पर अलग-अलग टैक्स का प्रावधान किया गया है। इस नियमावली के तहत सभी अनाधिकृत इमारतों और ढांचों का भी संपत्ति कर मूल्यांकन तथा संग्रहण किया जाना है। इस नियमावली के माध्यम से टैक्स वसूली के लिए नोटिस जारी करना, नोटिस फीस जारी करना तथा कर बकायों की वसूली के लिए चल संपत्ति की कुर्की व बिक्री के लिए वारंट जारी करने का भी अधिकार है। साथ ही नगरपालिका क्षेत्र छोड़कर जा रहे व्यक्ति से बकाया की वसूली करने का भी अधिकार निहित है। सबसे महत्वपूर्ण कर-बकाए की वसूली के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का प्रावधान है।
धरना-प्रदर्शन की चेतावनी
दरअसल, होल्डिंग टैक्स वापस लेने और मालिकाना हक देने की मांग को लेकर कोसी पुनर्वास में बीते रविवार को पुनर्वासित परिवारों की बैठक हुई थी। इस क्रम में नगर परिषद की ओर से पुनर्वास में बसे परिवारों से होल्डिंग टैक्स वसूले जाने का विरोध किया गया था। पीएम आवास योजना का लाभ देने, सड़क-बिजली व पानी समेत अन्य सुविधाओं की भी पुरजोर मांग उठाई गई थी। साथ ही इस मामले में जल्द ही पहल नहीं किये जाने पर आगामी तीन अगस्त को कोसी पुनर्वास में बसे हजारों परिवारों ने धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी थी।
कहते हैं अधिकारी
नगरपालिका अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार सैन्य छावनी इलाकों को छोड़ सुपौल समेत पूरे प्रदेश के निकायों में निवास करने वाले आम और खास लोगों को टैक्स का भुगतान करना है। पुनर्वास इलाके के लोगों से विधिसम्मत टैक्स की वसूली की जा रही है। हमने विभागीय मंत्री से मिलकर पुनर्वास के पात्र लोगों के लिए पीएम आवास योजना का लाभ देने की भी चर्चा की है।
- राघवेंद्र झा राघव, नप अध्यक्ष, सुपौल
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


