सुपौल : घरेलू एलपीजी का आपूर्ति-वितरण होगा सूचारु, मॉनिटरिंग को हेल्पलाइन जारी
सुपौल जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति और वितरण की मॉनिटरिंग जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। डीएम सावन कुमार ने टॉल फ्री नंबर 06473-224005 जारी किया है, जहां लोग शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

सुपौल, वरीय संवाददाता। जिले में एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति व वितरण की अब जिला प्रशासन स्तर से मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही आम लोगों को आ रही परेशानी व कालाबाजारी की शिकायत के लिए टॉल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। इसको लेकर डीएम सावन कुमार ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक आपूर्ति पदाधिकारी तथा सभी बीडीओ को सख्त निर्देश जारी किया है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से जारी 06473-224005 टॉल फ्री नंबर पर सुबह छह से लेकर रात 10 बजे तक आम लोग सूचना या शिकायत दर्ज करा सकेंगे। डीएम ने कहा है कि उनकी इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी।
इस बाबत जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने कहा है कि सुपौल जिले में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है। सभी डिस्ट्रिब्यूटर्स एवं गैस कंपनियों के पास पर्याप्त मात्रा में एलपीजी उपलब्ध है। बुकिंग एवं डिलिवरी मिस्ड कॉल, एसएमएस-आईवीआरएस, व्हाट्सएप तथा ओटीपी के आधार पर होता है। यह प्रणाली अभी भी क्रियाशील है। एलपीजी गैस की बुकिंग एवं इसके अगले बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतराल निर्धारित है। जिलाधिकारी ने कहा कि गैस कंपनियों के एरिया ऑफिसर्स-फील्ड ऑफिसर्स, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारियों के साथ इस विषय पर नियमित समीक्षा की जा रही है। स्थिति पर प्रशासन की पूरी नजर है। एलपीजी गैस की कहीं कोई समस्या नहीं है। लोग पैनिक बुकिंग न करें, जिन्हें जरूरत हो उतना ही सिलेंडर लें। डीएम ने बताया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को एलपीजी गैस डीलर्स एवं वितरकों के यहां नियमित तौर पर निरीक्षण तथा छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है। निरीक्षण एवं छापामारी के लिए जिला स्तर से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तथा थानाध्यक्षों की टीम भी बनाई गई है। यह टीम लगातार निरीक्षण एवं छापेमारी का कार्य कर रही है। साथ ही अधिकारियों को कालाबाजारी तथा जमाखोरी को सख्ती से रोकने एवं ऐसा करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
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