
सुपौल : लॉज व गर्ल्स हॉस्टल संचालकों का पुलिस करेगी वैरीफिकेशन
सुपौल में छात्राओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। पटना में एक नीट छात्रा की मृत्यु के बाद, सभी लॉज और गर्ल्स हॉस्टल का पुलिस वैरीफिकेशन कराया जाएगा। सभी हॉस्टल में 24 घंटे महिला वार्डन की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे और बायोमैट्रिक सिस्टम अनिवार्य किया गया है।
सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में पटना में एक नीट छात्रा की मौत के बाद सरकार और पुलिस महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। इसके तहत अब जिले के सभी लॉज और गर्ल्स हॉस्टल संचालकों का पुलिस वैरीफिकेशन कराया जाएगा। बिना पंजीकरण संचालित हो रहे या सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले हॉस्टल और लॉज पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने सभी थानाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिले के सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज में 24 घंटे महिला वार्डन की तैनाती अनिवार्य होगी।
इसके साथ ही हॉस्टल परिसर, प्रवेश द्वार और गलियारों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं, छात्राओं की आवाजाही पर नजर रखने के लिए बायोमैट्रिक सिस्टम को भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सके।अधिकारियों के अनुसार, हॉस्टल और लॉज में कार्यरत सभी कर्मचारियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कराया जाएगा। इसके लिए जिलेभर में विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। पुलिस की टीम अलग-अलग इलाकों में जाकर हॉस्टल और लॉज की जांच कर रही है। इस दौरान पंजीकरण प्रमाण पत्र, सुरक्षा इंतजाम और कर्मचारियों के दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिलों के लिए जारी की गई सख्त गाइडलाइन के तहत की जा रही है। गाइडलाइन में छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हॉस्टल पंजीकरण, निगरानी व्यवस्था और शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी शरथ आरएस ने बताया कि मुख्यालय से मिले निर्देश के आलोक में जिले में लॉज व गर्ल्स हॉस्टल के वैरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। थानास्तर पर बैठक कर संचालकों को चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने पर हॉस्टल सील करने से लेकर प्राथमिकी दर्ज करने तक की कार्रवाई की जाएगी। बताया कि दो से तीन दिनों में जिले में संचालित लॉज और गर्ल्स हॉस्टल का वास्तविक रिकॉर्ड आ जाएगा।

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