जमीन की रजिस्ट्री में रैयत रखें विशेष ध्यान, पोर्टल में बदलाव
सुपौल में, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नए नियम लागू किए हैं। अब जमीन के दाखिल खारिज या परिमार्जन के लिए केवल 30 दिन का समय मिलेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि हुई, तो 30 दिन बाद आवेदन अस्वीकृत हो...

सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने पोर्टल में बदलाव किया है। नए नियमों में जमीन के दाखिल खारिज या परिमार्जन के लिए अब 30 दिनों का ही समय मिलेगा। अगर आपने जमीन के दाखिल खारिज या फिर जमीन की रजिस्ट्री करने के बाद परिमार्जन के लिए आवेदन दिया है, तो सतर्क रहें। क्योंकि आवेदन में कोई त्रुटियां हैं तो 30 दिन बाद आवेदन अस्वीकृत हो जाएगा। नए नियम के तहत सिर्फ 30 दिन का ही मौका दिया जा रहा है। इसके बाद आवेदन स्वत: रद्द हो जाएगा। हालांकि ऐसा सभी रैयतों का नहीं करना होगा। सह केवल उन रैयतों के लिए है जिनके दाखिल खारिज या परिमार्जन के आवेदन में किसी तरह की त्रुटि रहती है। इसलिए आवेदकर्ता रैयर 30 दिन के अंदर अपने आवेदनों का स्टेटस चेक चेक करते रहें। उन्हें 30 दिनों में सुधार करते हुए दोबारा ऑनलाइन करना होगा। आवेदन में किसी तरह की गड़बड़ी या त्रुटि होने पर संबंधित सीओ उसे आवेदन के लॉगिन पर वापस भेज देते हैं। आवेदन लौटने के बाद उन त्रुटियों को हर हाल में 30 दिनों के अंदर सुधार लें। ऐसा नहीं किया तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। एडीएम राशिद कलीम अंसारी की मानें तो इस नए नियम से लंबित मामलों की संख्या कम होगी। इसके साथ परिमार्जन का काम करने में कर्मियों को आसानी होगी। इसका मुख्य उद्देश्य दाखिल-खारिज के मामलों को जल्द से जल्द निपटाना है।
आवेदन लौटने पर तुरंत सुधार का प्रयास करें: सदर अंचल के प्रभारी सीओ संदीप कुमार ने बताया कि आवेदन रद्द करने से बचाने के लिए आवेदक आवेदन करने के बाद अपने लॉगिन के माध्यम से आवेदन का स्टेटस चेक करते रहें। आवेदन लौटने पर तुरंत इसमें सुधार करने का प्रयास करें। लॉगिन में यदि आवेदन पेंडिंग दिखा रहा हो तो सुधार करते हुए तुरंत आवेदन को ऑनलाइन कर दें।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आदेश जारी कर बताया कि जमीन खरीद उसी व्यक्ति से करें जिसके नाम जमाबंदी कायम हों। यदि कारणवश जमाबंदी रैयत से जमीन क्रय करने में सक्षम नहीं हैं तो जमाबंदी रैयत के सभी वंशजों से जमीन क्रय विक्रय पत्र लिखवाएं। जबकि सभी वंशजों से लिखित विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करें। यदि जमाबंदी संयुक्त खाते ही है तो क्रय विक्रय पत्र सभी खातेदारों से लिखाएं या फिर लिखित विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करें। यदि आप जमीन जमाबंदी रैयत से नहीं खरीदते हैं तो ऐसे में आपको दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदारी संबंधी विवरण दर्ज करना जरूरी
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