सुपौल : बुलडोजर के भय से अतिक्रमणकारी खाली करने लगे सरकारी जमीन

सुपौल : बुलडोजर के भय से अतिक्रमणकारी खाली करने लगे सरकारी जमीन

संक्षेप:

प्रतापगंज में न्यायालय के आदेश पर सरकारी अतिक्रमित जमीन को खाली कराने के लिए अंचल कार्यालय ने नोटिस जारी किया है। अतिक्रमणकारियों को 15 दिनों का समय दिया गया है, जिसके बाद यदि जमीन खाली नहीं की गई, तो एसडीएम के नेतृत्व में कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर के डर से अतिक्रमणकारी अपनी जमीन खाली करने लगे हैं।

Dec 13, 2025 01:24 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, सुपौल
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प्रतापगंज, निज प्रतिनिधि। न्यायालय के सख्त आदेश पर सरकारी अतिक्रमित जमीन को खाली कराने को लेकर अंचल कार्यालय ने बाजार सहित आस पास के अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया है। जिसमें उन्हें पंद्रह दिनों का समय दिया गया है। अंचल कार्यालय से अतिक्रमण हटाने की नोटिस जारी होते हीं अतिक्रमणकारी बुलडोजर के भय से स्वतः अतिक्रमित सरकारी जमीनको खाली करना प्रारंभ कर दिया है। बतायें कि सरकार के अतिक्रमण मुक्त बिहार के सख्त आदेश को देखते हुए सीओ आशु रंजन ने भी बाजार सहित आसपास में फैले अतिक्रमण को खाली करने के लिए अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के अंदर अतिक्रमित सरकारी जमीन को खाली करने को कहा है।

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जिले भर में व्यापक रूप से चल रहे अतिक्रमण हटाने के विरूद्ध बुलडोजर अभियान के भय से बाजार के गोल चौक से पूरब, अस्पताल चौक, गोल चौक पर अतिक्रमणकारियों द्वारा स्वतः अतिक्रमित सरकारी जमीन को खाली करने का कार्य बुलडोजर आने के पहले हीं शुरू कर दिया गया है। इस संदर्भ में सीओ आशु रंजन ने बताया कि जारी नोटिस के अनुसार जो अतिक्रमणकारी अतिक्रमित सरकारी जमीन को खाली नहीं करते हैं तो निर्धारित 15 दिनों के दो दिन पूर्व एकबार पुनः माईकिंग कर दी जायेगी। इसके बावजूद अगर सरकारी जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो फिर एसडीएम महोदय के नेतृत्व में तय समय पर भारतीय दंड संहिता 1956 की धारा 158 के तहत सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जायेगा। जिसके लिए अतिक्रमणकारी उत्तरदायी होंगे।