सुपौल : होल्डिंग टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर ब्याज और पेनाल्टी से मिलेगा छुटकारा
सुपौल नगर परिषद ने बकाया होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी दी है। एकमुश्त भुगतान पर पेनाल्टी और ब्याज माफ होगा। यह छूट 31 मार्च 2026 तक उपलब्ध है। नगर परिषद के अनुसार, शहर में 13 हजार...

सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। नगर परिषद क्षेत्र के वैसे लोग जो सालों से अपना होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कर पाये हैं, उनके लिए खुशखबरी है। एकमुश्त अपना बकाया होल्डिंग जमा करने पर न सिर्फ पेनाल्टी से बचेंगे बल्कि ब्याज भी माफ होगा। यह जानकारी सोमवार दोपहर सुपौल नगर परिषद के मुख्य पार्षद राघवेन्द्र झा राघव ने अपने वेशम में आयोजित प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि इसका लाभ 31 मार्च 2026 तक शहरवासी उठा सकते हैं। इस छूट से सैकड़ों लोगों को लाभ मिलेगा और उन्हें हजारों-लाखों रुपये का फायदा भी होगा। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठाएं।
इसके लिए सभी वार्डों में विशेष टीम के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार कैंप भी लगाया जाएगा। बताया कि इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से 4 अक्टूबर 2025 को अधिसूचना भी जारी की गई है। बताया कि अधिसूचना के मुताबिक ब्याज और पेनाल्टी का लाभ उसी शर्त पर मिलना है जब एकमुश्त होल्डिंग टैक्स चुकाएंगे। नगर परिषद के आंकड़ों के मुताबिक शहर में 13 हजार हाऊस चिन्हित हें होल्डिंग के लिए, इनमें से मुश्किल से 4 से 5 हजार लोग ही रेगुल होल्डिंग टैकस जमा कराते हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 15 से 16 करोड़ रुपया होल्डिंग टैक्स लोगों पर बकाया है। एकमुश्त राशि जमा करने पर ब्याज और पेनाल्टी से माफी मिलने पर राजस्व बढ़ेगी। मौके पर उपमुख्य पार्षद राजिया प्रवीण सहित अन्य वार्ड पार्षद भी मौजूद थे।
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