ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News बिहारबिहारः दस साल की बच्ची की पीट-पीटकर हत्या में सात महिलाओं को उम्रकैद, दरभंगा में 13 साल पहले हुई थी वारदात

बिहारः दस साल की बच्ची की पीट-पीटकर हत्या में सात महिलाओं को उम्रकैद, दरभंगा में 13 साल पहले हुई थी वारदात

13 साल पहले दरभंगा में जमीन के विवाद में 10 साल की बच्ची की पीट-पीटकर हत्या के आरोप में बुधवार को सात महिलाओं को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। महिलाओं पर दस-दस हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।

बिहारः दस साल की बच्ची की पीट-पीटकर हत्या में सात महिलाओं को उम्रकैद, दरभंगा में 13 साल पहले हुई थी वारदात
लहेरियासराय (दरभंगा)। विधि संवाददाताWed, 20 Apr 2022 09:32 PM

इस खबर को सुनें

0:00
/
ऐप पर पढ़ें

जमीन के विवाद में दस साल की बच्ची की पीट-पीटकर हत्या के मामले में बुधवार को सात महिलाओं को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। 13 साल पहले दरभंगा के हायाघाट थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश नवम संजीव कुमार सिंह ने बुधवार को फैसला सुनाते हुएसभी महिलाओं पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। 

अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर उन्हें एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा इन्हें धारा 147 के तहत भी एक-एक वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। 

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विष्णुकांत चौधरी व रेणु कुमारी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि छतौना निवासी योगेंद्र यादव ने अपनी 10 वर्षीया बेटी राजवती कुमारी की हत्या का आरोप लगाते हुए 13 सितंबर 2009 को हायाघाट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 

प्राथमिकी में कहा गया था कि 12 सितंबर 2009 को जब उनकी बेटी खाना लेकर आ रही थी तो जमीन के विवाद में गांव की ही दुखी देवी, मुनर देवी, मुखनी देवी, भलभोगिया देवी, गीता कुमारी, इंदु देवी व चमुरण देवी ने उसे बुरी तरह मारा-पीटा। इससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे हायाघाट पीएचसी ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। 

मामले में सभी सातों महिलाओं के विरुद्ध न्यायालय में नौ अगस्त 2011 को आरोप दाखिल किया गया। इसमें अभियुक्तों ने स्वयं को निर्दोष बताया था। अभियोजन की ओर से 10 लोगों ने गवाही दी। इनमें मुख्य रूप से पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. पीके दास व पुलिस अनुसंधानक एमपी सिंह थे। न्यायालय ने अभियुक्तों को 18 अप्रैल को दोषी करार दिया था।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें