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सख्ती: बगैर मास्क के पकड़े गए तो 3 दिनों तक जब्त रहेगा वाहन, दुकान और रेस्टोरेंट को भी किया जाएगा बंद

कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए अब लोगों को मास्क पहने की अनिवार्यता कर दी गई है। इस सिलसिले में बगैर मास्क की गाड़ी चलाने पर वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। गाड़ी पर जुर्माना तो होगा ही साथ ही...

सख्ती: बगैर मास्क के पकड़े गए तो 3 दिनों तक जब्त रहेगा वाहन, दुकान और रेस्टोरेंट को भी किया जाएगा बंद
पटना, हिन्दुस्तान टीमSun, 05 Jul 2020 10:42 AM
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कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए अब लोगों को मास्क पहने की अनिवार्यता कर दी गई है। इस सिलसिले में बगैर मास्क की गाड़ी चलाने पर वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। गाड़ी पर जुर्माना तो होगा ही साथ ही जब्त किए गए वाहन को 3 दिनों तक सड़क पर चलने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्देश प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक में दी। 

बाजार, रेस्टोरेंट्स, होटल, मार्केट कॉम्प्लेक्स तथा सार्वजनिक स्थलों पर लोग मास्क पहन रहे हैं कि नहीं, इसकी जांच के लिए आयुक्त ने फ्लाइंग दस्ते का गठन करने का निर्देश दिया है। शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक एसपी और ग्रामीण इलाके में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मास्क की जांच के लिए अपने स्तर से कार्रवाई करें। यदि कोई नियम का अनुपालन नहीं करता है तो ऑटो, टैक्सी व बस को जब्त कर 3 दिनों तक परिचालन बंद रखें। क्षेत्रवार फ्लाइंग स्क्वॉयड दस्ते का गठन होगा तथा जगह-जगह मजिस्ट्रेट भी तैनात किए जाएंगे। आयुक्त ने निर्देश दिया कि अगर कोई ऑटो, टैक्सी, बस चालक या अन्य वाहन चालक बिना मास्क लगाए वाहन चला रहे हों या उनमें सवार यात्री बिना मास्क लगाए यात्रा कर रहे हों तो वैसे वाहन का परिचालन तीन दिनों के लिए बंद करने की कार्रवाई करें। वाहनों में मास्क जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 

दुकान और रेस्टोरेंट को भी किया जाएगा बंद
जिन दुकानों या रेस्टोरेंट में मास्क लगाना सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है वैसे दुकानों और रेस्टोरेंटों पर भी कार्रवाई की जाएगी। दुकानों एवं रेस्टोरेंट के औचक जांच में अगर बिना मास्क लगाए लोग पाए जाते हैं तो वैसे दुकानों को तीन दिनों के लिए बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित दुकान मालिक या संचालक को इसका नोटिस भी दिया जाएगा । 

बढ़ाई जाएगी आइसोलेशन सेंटर की संख्या
प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि पटना जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है इसीलिए अब जरूरी हो गया है कि आइसोलेशन वार्ड की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए उन्होंने पटना डीएम को निर्देश दिया कि इस संबंध में उचित प्रबंध करें। बैठक में अवगत कराया गया कि वर्तमान में एनएमसीएच, पीएमसीएच, एम्स, पाटलिपुत्र अशोक होटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल बाढ़,  सब डिविजनल हॉस्पिटल मसौढ़ी, ईएसआई हॉस्पिटल बिहटा, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, बामेती आदि में आइसोलेशन सेंटर कार्यरत हैं। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि उक्त सेंटर के अतिरिक्त कई अन्य भवनों को भी इस कार्य हेतु चिन्हित किया गया है। इसे विस्तारित करते हुए प्रखंड मुख्यालय में भी भवन को चिन्हित करने की तैयारी की जा रही है। 

आइसोलेशन सेंटर में काउंसिलिंग की होगी व्यवस्था
आयुक्त ने आइसोलेशन सेंटर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए काउंसिलिंग एवं इंटरटेनमेंट की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश जिलाधिकारी पटना को दिया। उन्होंने उप विकास आयुक्त को बामेती आइसोलेशन सेंटर में सफाई एवं फूडिंग की समुचित व्यवस्था करने हेतु अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। उन्होंने चिकित्सा कर्मियों को सावधानी बरतते हुए चिकित्सा करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन मरीजों में बीमारी की पुष्टि हो रही है उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की सूची बनाई जाए तथा उनकी जांच की जाए।

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