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बिहारः राज्यकर्मियों को बकाया महंगाई भत्ता अक्टूबर के वेतन में एक साथ मिलेगा, नीतीश कैबिनेट ने दी मंजूरी

राज्यकर्मियों को जुलाई और अगस्त का बकाया महंगाई भत्ता अक्टूबर के वेतन में एक साथ मिलेगा। इसकी अनुमति कैबिनेट ने दे दी है। इसी प्रकार छठा वेतनमान पा रहे कर्मियों को एक जुलाई 2021  के प्रभाव...

बिहारः राज्यकर्मियों को बकाया महंगाई भत्ता अक्टूबर के वेतन में एक साथ मिलेगा, नीतीश कैबिनेट ने दी मंजूरी
पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरोWed, 22 Sep 2021 11:57 PM

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राज्यकर्मियों को जुलाई और अगस्त का बकाया महंगाई भत्ता अक्टूबर के वेतन में एक साथ मिलेगा। इसकी अनुमति कैबिनेट ने दे दी है। इसी प्रकार छठा वेतनमान पा रहे कर्मियों को एक जुलाई 2021  के प्रभाव से 164 प्रतिशत की जगह 189 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। पांचवां वेतनमान ले रहे कर्मियों को एक जुलाई, 2021 के प्रभाव से 312 की जगह 356 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई।

राज्यकर्मियों को अगले साल 39 छुट्टी

राज्यकर्मी अगले साल 2022 में 39 छुट्टी का आनंद लेंगे। कैबिनेट ने छुट्टी के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। कार्यपालक आदेश के तहत 15 छुट्टियां मिलेंगी, जिनमें तीन रविवार को पड़ रहा है। वहीं एनआई एक्ट के तहत 21 छुट्टियां मिलेंगी, जिनमें छह रविवार को पड़ रहा है। प्रतिबंधित-ऐच्छिक अ‌वकाश 20 दिन का होगा, जिसमें से किसी तीन का उपयोग कर्मी कर सकेंगे। 

हस्तकरघा व हस्तशिल्प कर्मियों को वेतन राशि

बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम और बिहार राज्य औषधि ए‌वं रसायन विकास निगम के कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए 77 करोड़ पांच लाख की राशि सशर्त ऋण के रूप में दी जाएगी। आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति दी गई है। 

अन्य फैसले: 

- बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 के प्रारूप की स्वीकृति 
- तत्कालीन सब जज सह एसीजेएम मंझौल, बेगूसराय न्यायमंडल, संगीता रानी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई  
- राज्यस्तरीय दावा न्यायाधिकरण के गठन के बाद इसके संचालन के लिए सात पदों के सृजन की स्वीकृति 
- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण की स्वीकृति दी गई 
- राज्य उच्च शिक्षा परिषद में 20 पदों के सृजन की स्वीकृति 
- मुंगेर खड़गपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सक डॉ. अनामिका को पांच वर्षों से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर बर्खास्त किया गया 
 

 

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