नीतीश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पद से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत में शुक्रवार को याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने कहा कि...
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पद से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत में शुक्रवार को याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वह बहस नहीं कर सकेंगे।
चुनाव आयोग ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया था कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, लिहाजा इसे खारिज कर दिया जाए। याचिका व्यर्थ है और गलत तथ्यों पर आधारित है। आयोग ने बताया था कि नीतीश कुमार ने वर्ष 2012 और 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था।
इसी तरह उन्होंने वर्ष 2013 में भी बिहार विधान परिषद का एमएलसी चुनाव नहीं लड़ा। बावजूद इसके शर्मा ने याचिका दाखिल कर कहा है कि वर्ष 2004 से 2015 के दौरान नीतीश कुमार ने हलफनामे में ये खुलासा नहीं किया है कि वर्ष 1991 में उन पर आपराधिक मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी।