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पुत्र की चाह में सास ने बहू के साथ कराया था रेप, कोर्ट ने दी गंभीर सजा

पुत्र की चाहत में पति ने ससुरालियों से मिलकर एक महिला के साथ रेप करवाया थ। इस मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई के बाद मंगलवार को सजा सुनाई। जज ने रेप के आरोपी देवर को दस वर्ष और इसमें...

पुत्र की चाह में सास ने बहू के साथ कराया था रेप, कोर्ट ने दी गंभीर सजा
निज संवाददाता,देवरियाTue, 11 Dec 2018 11:43 PM
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पुत्र की चाहत में पति ने ससुरालियों से मिलकर एक महिला के साथ रेप करवाया थ। इस मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई के बाद मंगलवार को सजा सुनाई। जज ने रेप के आरोपी देवर को दस वर्ष और इसमें शामिल पति, सास और ससुर को सात-सात वर्ष कैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी देवर पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। घटना वर्ष 2014 में हुई थी। 
 
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरेन्द्र साहनी के अनुसार मदनपुर थाना क्षेत्र की एक गांव की रहने वाली युवती का विवाह रुद्रपुर के एक गांव में हुआ था। शादी के आठ वर्षो तक कोई संतान नहीं हुआ। इस पर पति पत्नी ने गोरखपुर में एक चिकित्सक के यहां जांच कराया। जहां पति में कमी की बात सामने आई। इस पर सास, ससुर और पति ने महिला के साथ उसके देवर को एक कमरे में बंद कर दुष्कर्म कराया। पीड़िता ने इसकी सूचना अपने मायके में दिया। बेटी के साथ रेप की सूचना पर पहुंचे पिता उसे अपने साथ ले गए। 

पीड़ित महिला की तहरीर पर रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2015 में पति, देवर, सास व ससुर के विरुद्ध अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र और साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई अपर जिला जज राकेश त्रिपाठी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। जज ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अभियुक्तों को आरोपी करार दिया। उन्होंने रेप के आरोपी देवर को दस वर्ष की कैद और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं इस मामले में पति, सास व ससुर को सात-सात वर्ष की कारावास और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई।  

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