आईएएस केके पाठक पर पौने दो लाख का जुर्माना
आईएएस अधिकारी केके पाठक द्वारा मनमाना और नियमों के प्रतिकूल तानाशाही रवैया अपनाने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उनपर पौने दो लाख रुपया जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति आरआर प्रसाद की...
आईएएस अधिकारी केके पाठक द्वारा मनमाना और नियमों के प्रतिकूल तानाशाही रवैया अपनाने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उनपर पौने दो लाख रुपया जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति आरआर प्रसाद की एकलपीठ ने रविशंकर सिंह एवं अन्य कई ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
गौरतलब है, स्टाम्प ड्यूटी जमा करने में विलम्ब होने से नाराज होकर केके पाठक ने विभिन्न जिला के उपनिबंधकों को स्टेट बैंक आफ इंडिया के सात शाखा प्रबंधकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद कई जिला के उप निबंधक ने याचिकाकर्तओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश भी दे दिया। अभियुक्त बताये गये शाखा प्रबंधकों ने केके पाठक के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए एफआई आर को निरस्त करने के लिए पटना हाईकोर्ट में अपराधिक याचिका दायर की।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि ऐसे मामलों में आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करते हुए केके पाठक पर 1.75 लाख रुपया जुर्माना ललगाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह उक्त राशि केके पाठक से वसूल कर हर याचिकाकर्त को 25-25 हजार रुपये दे।