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अनोखे फैसले सुनाने वाले मधुबनी एडीजे के पावर सीज, नाली साफ करने और बच्चों को दूध पिलाने वाले आदेश किए थे पारित

पटना हाईकोर्ट ने मधुबनी जिला के झंझारपुर सिविल कोर्ट के एडीजे (प्रथम) अविनाश कुमार का पावर सीज करने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के महानिबंधक की ओर से जारी आदेश में उनके न्यायिक कार्य करने पर रोक...

Malay Ojha पटना। विधि संवाददाता, Fri, 24 Sep 2021 12:23 PM
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पटना हाईकोर्ट ने मधुबनी जिला के झंझारपुर सिविल कोर्ट के एडीजे (प्रथम) अविनाश कुमार का पावर सीज करने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के महानिबंधक की ओर से जारी आदेश में उनके न्यायिक कार्य करने पर रोक लगा दी गई है। 

हाल के दिनों में एडीजे प्रथम अविनाश कुमार अपने जारी आदेश से काफी चर्चा में रहे हैं। कभी डीएम-एसपी तो कभी अधिकारियों को ट्रेनिंग में भेजने की बात करते थे। हाल ही में उन्होंने कपड़ा और नाली साफ करने तथा बच्चों को आधा-आधा लीटर दूध पिलाने सहित अन्य आदेश पारित किये थे। हाईकोर्ट प्रशासन ने अब उनके न्यायिक कार्य करने के अधिकार पर अंकुश लगा दिया है। 

एडीजे प्रथम अविनाश कुमार कोर्ट के कुछ चचित फैसले

18 अगस्त-अंधरामठ थाना कांड संख्या 184/2019 में आरोपी नीरज कुमार साफी को अपने गांव के पांच गरीब व अनपढ़ महिला अथवा लड़की को साक्षर बनाने की शर्त पर दी गई थी जमानत। आरोपी बीए पार्ट वन का छात्र है।

01 सितम्बर-  पानी बहाने को लेकर हुए विवाद में मारपीट करने के आरोपी मो. रुस्तम को मोहल्ला व घर के सामने नाला सफाई करने की शर्त पर मिली थी जमानत।

7 सितम्बर- फुलपरास थाना काण्ड संख्या 187/2021 में सरकारी अनाज की कालाबाजारी के आरोपी राजीव कुमार व नीतीश कुमार को अपने गांव के 25 गरीब परिवारों को दो- दो किलो दाल देने की शर्त पर दी थी जमानत। इनमें 25 प्रतिशत दलित परिवार का होना अनिवार्य था।

8 सितम्बर- खुटौना थाना काण्ड संख्या 122/2020 में अवैध हथियार रखने के आरोपी राज मिस्त्री राम कुमार राम को अपने गांव के मंदिर में एक माह तक मुफ्त में काम करने की शर्त पर दी गई थी जमानत।

8 सितम्बर- झंझारपुर आरएस ओपी काण्ड संख्या 32/2021 में मारपीट करने के आरोपी शिवजी मिश्रा व अशोक मिश्रा को गांव के पांच दलित परिवार के कुपोषित बच्चों को प्रतिदिन आधा-आधा लीटर दूध 6 महीने तक देने की शर्त पर दी थी जमानत। दोनों आरोपी दूध के कारोबार से जुड़े थे।

10 सितम्बर- चाकू से हमला कर घायल करने के आरोपी मछली व्यवसायी मो सज्जाद को घर में एक कुत्ता पालने तथा गलियों में घूमने वाले वाले 5 कुत्तों को 45 दिनों तक भोजन कराने की शर्त पर जमानत दी गई थी।

16 सितम्बर- फुलपरास थाना काण्ड संख्या 46/2018 में हरबे हथियार से लैश होकर घर में घुसकर महिला की पिटाई करने के आरोपी महेन्द्र यादव को गांव के मंदिर व पार्क के पास स्थित सार्वजनिक जगहों पर 10 फलदार पौधे लगाने की शर्त पर दी थी जमानत।

16 सितम्बर- लौकहा थाना काण्ड संख्या 130/2021 में घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास का आरोपी ललन कुमार साफी को गांव की सभी महिलाओं का 6 माह तक मुफ्त में कपड़ा धोने व आयरन करने की शर्त पर दी थी जमानत। ललन कुमार साफी कपड़ा साफ कर जीवन यापन करते हैं।

भभुआ सिविल कोर्ट के एडीजे शिव प्रसाद निलंबित

पटना हाईकोर्ट ने भभुआ (कैमूर) सिविल कोर्ट के एडीजे शिव प्रसाद शुक्ला को निलंबित कर दिया है| उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रहने तक उन्हें बगैर अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट प्रशासन ने बिहार ज्यूडिशियल सर्विस (क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील)-2020 के नियम 6 (1) के तहत कार्रवाई की है। निलंबन से संबंधित आदेश पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक ने जारी कर दिया है।

 

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