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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम से जवाब मांगा, कहा- जलनिकासी का हर साल दावा, फिर कैसे डूबता है पटना

राजधानी पटना से जलजमाव दूर करने को हर साल याचिका दायर होती है। सरकारी महकमा जलनिकासी दूर करने का दावा हर साल करता है। बावजूद चंद घंटों की बारिश में ही पटना की सड़कों पर पानी कैसे जमा हो जा रहा है।...

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम से जवाब मांगा, कहा- जलनिकासी का हर साल दावा, फिर कैसे डूबता है पटना
पटना। विधि संवाददाताFri, 26 Jun 2020 10:13 PM
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राजधानी पटना से जलजमाव दूर करने को हर साल याचिका दायर होती है। सरकारी महकमा जलनिकासी दूर करने का दावा हर साल करता है। बावजूद चंद घंटों की बारिश में ही पटना की सड़कों पर पानी कैसे जमा हो जा रहा है। पिछले साल जलजमाव के बाद क्या उपाय किए गए हैं? 

पटना हाईकोर्ट ने राजधानी के कई इलाकों में जलमाव की समस्या दूर करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। सरकार सहित नगर निगम को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। पीआईएल फोरम नामक संस्था की ओर से दायर लोकहित याचिका पर शुक्रवार को मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष शहर में हुए जलजमाव को लेकर केस दायर किया जाता है। सरकार हर बार जलजमाव की समस्या से निजात दिलाने का भरोसा कोर्ट को देती है, लेकिन हर साल समस्या जस की तस बनी हुई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को जलनिकासी व्यवस्था का पूरा ब्योरा पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सम्प हाउस के बारे में भी पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।

कई माह बाद मिलता है जलजमाव से छुटकारा
संस्था के वकील शशि भूषण कुमार ने कोर्ट को बताया कि सरकार के दावों और वादों के बाद भी शहर में जलजमाव की समस्या बनी हुई है। थोड़ी देर की बारिश में ही शहर डूब जाता है। कई क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती हैं। लोगों को कई माह के बाद इससे छुटकारा मिल पाता है। बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, राजेन्द्र नगर, कंकड़बाग, हनुमान नगर, कदमकुआं सहित कई अन्य इलाका जलजमाव से बुरी तरह प्रभावित हैं। 

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी स्थिति जस की तस
उनका कहना था कि इसके पूर्व अधिवक्ता श्याम किशोर शर्मा सहित अधिवक्ता अजीत कुमार की ओर से इस समस्या को लेकर लोकहित याचिका दायर की गई थी। श्याम किशोर शर्मा की ओर से दायर लोकहित याचिका में कोर्ट ने वकीलों की एक कमेटी गठित कर निष्पादित कर दिया था, जबकि अधिवक्ता अजीत कुमार की लोकहित याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। उन्होंने बताया कि मामलों पर कई दिन तक सुनवाई की गई थी। कोर्ट ने समय-समय पर जलजमाव समस्या से निजात दिलाने के लिए कई आदेश निर्देश भी जारी किये थे, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है और स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही हैं। आज भी पटना के कई क्षेत्रो में जलजमाव की समस्या से बनी हुई है। 

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