पटना-गया-डोभी नेशनल हाइवे को लेकर पटना हाईकोर्ट सख्त, NHAI को दिया ये आदेश
पटना-गया-डोभी एनएच का दो लेन पितृपक्ष के पहले चालू करने का निर्देश पटना हाईकोर्ट ने NHAI को किया है। कोर्ट ने कहा कि हाइवे के चालू होने से धार्मिक कार्य से गया जाने में सहूलियत होगी।
पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पटना-गया-डोभी एनएच का दो लेन पितृपक्ष के पहले चालू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसके चालू होने से पितृपक्ष के दौरान देश-विदेश के साथ प्रदेश के लोगों को धार्मिक कार्य से गया जाने में सहूलियत होगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अधिकारियों को भी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चन्द्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।
मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि सरिस्ताबद- चितकोहरा पकड़ी नत्थुपुर के 2.8 किलोमीटर जो एनएच-83 को पटना के एनएच-30 से जोड़ता है उसका निर्माण किया जा रहा है। लेकिन सरिस्ताबाद से शुरू होने वाला हाई टेंशन बिजली के तार को अब तक नहीं हटाया गया है। उनका कहना था कि एनएचएआई ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पर्यवेक्षण शुल्क जमा नहीं किया है।
उन्होंने ने बताया कि पटना जिला के नदौल, जहानाबाद जिला के नेर और गया के खनेता, सिलौंज, चाकन्द, निगरी और डोभी गांवों में सर्विस रोड के निर्माण में बाधा आ रही है। यही नहीं पटना जिला के ग्राम पोथी और नीमा सहित जहानाबाद और मखदुमपुर बाईपास लिंक रोड के निर्माण कार्य में बाधा आ रही है। हानाबाद जिला के नेर और गया जिला के चाकंद में मंदिर को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।
सरकार का पक्ष- बचे तीन आरओबी का काम अंतिम चरण में
अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मुख्य सड़क का काम पूरा हो चुका है। सड़क सुरक्षा से जुड़े काम पूरे नहीं हो पाए हैं। सड़क पर स्थित कई बस्तियों में रोड साइनेज और बैरियर की आवश्यकता है। 127 किलोमीटर लंबे एनएच में 5 आरओबी बनना है। इनमें दो बनकर तैयार हैं। इससे यातायात चालू है। बाकी तीन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।
कोर्ट की सख्ती- मजिस्ट्रेट करें तैनात
अपर महाधिवक्ता ने कहा कि हाई टेंशन तार हटाने के लिए बिजली आपूर्ति बंद किये जाने का लोगों ने शुक्रवार को कड़ा विरोध किया। तार हटाने गये कर्मियों को स्थानीय लोगों ने काम नहीं करने दिया। इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि प्रशासन शनिवार को पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के साथ कार्य स्थल पर उपस्थित रहे। काम में बाधा उत्पन्न करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करें।
केंद्र का तर्क- आरओबी निर्माण में कंपनी कर रही देर
केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉ केएन सिंह ने कहा कि आरओबी का निर्माण में कंपनी देर कर रही है। कोर्ट ने तीन फेज में बनने वाले पटना- गया-डोभी के 127.217 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण पर कहा कि पितृपक्ष शुरू होने के पूर्व कम से कम दो लेन को चालू कर दें। ताकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को धार्मिक अनुष्ठान के लिए गया जाने में सहूलियत हो।