पटना हाईकोर्ट का डीजीपी को निर्देश, कहा- आठ हफ्ते में पूरी करें सिपाहियों की भर्ती
पटना हाईकोर्ट ने 2009 के विज्ञापन के तहत सिपाहियों के रिक्त पदों पर आठ सप्ताह के भीतर बहाली प्रक्रिया पूरी करने का आदेश डीजीपी को दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति दिनेश...
पटना हाईकोर्ट ने 2009 के विज्ञापन के तहत सिपाहियों के रिक्त पदों पर आठ सप्ताह के भीतर बहाली प्रक्रिया पूरी करने का आदेश डीजीपी को दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। इसके पूर्व आवेदकों के वकील राजीव कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने 12अगस्त, 2014 को अपने आदेश में कहा था कि 10 हजार 110 सिपाही उम्मीदवारों की बहाली के लिए जो रिजल्ट 18 दिसंबर,2010 को जारी किया गया था, उसमें सुधार किया जाए।
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अदालती आदेश के बाद रिजल्ट में सुधार किया गया। सुधार के बाद सफल उम्मीदवारों की संख्या 13 हजार 468 हो गयी, लेकिन इनकी अब तक बहाली नहीं की गई। कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को तय समय सीमा के भीतर बहाली प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर अधिकारी अवमानना के दोषी समझे जाएगे। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को निष्पादित कर दिया।