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हाईकोर्ट का निर्देश, निचली अदालतों में जमानत अर्जी पर वर्चुअल सुनवाई

बिहार के सभी निचली अदालतों में जमानत अर्जी पर वर्चुअल मोड में सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आरोपितों की जमानत अर्जी पर सुनवाई भी अति-आवश्यक न्यायिक कार्य की श्रेणी में आता है।...

हाईकोर्ट का निर्देश, निचली अदालतों में जमानत अर्जी पर वर्चुअल सुनवाई
पटना, हिन्दुस्तान टीमThu, 27 May 2021 07:24 AM
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बिहार के सभी निचली अदालतों में जमानत अर्जी पर वर्चुअल मोड में सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आरोपितों की जमानत अर्जी पर सुनवाई भी अति-आवश्यक न्यायिक कार्य की श्रेणी में आता है। ऐसे में हाईकोर्ट ने बिहार की सभी जिला अदालतों में जेल में बंद आरोपितों व आपराधिक मामले में बनाए गए अभियुक्तों की अग्रिम जमानत अर्जी पर वर्चुअल मोड में सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। 

पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सभी जिला जज को इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया है। बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर पिछले एक माह से बिहार के सभी अदालतों में न्यायिक कार्य बंद कर दिया गया था। केवल अतिआवश्यक मामले पुलिस द्वारा आपराधिक मामले में गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजने (रिमांड का न्यायिक) का न्यायिक कार्य कोर्ट द्वारा किया जा रहा था। इससे हजारों की संख्या में जेल में बंद आरोपितों की जमानत अर्जी और अग्रिम जमानत अर्जी पर न तो सुनवाई हो रही थी और न ही जमानत अर्जी दायर हो रही थी। कोरोना महामारी को लेकर पिछले एक वर्ष से बिहार के सभी निचली अदालतों में न्यायिक कार्य बाधित चल रहा है। 

पटना जिले में आज से शुरू होगी जमानत अर्जी पर सुनवाई 
पटना जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा ने बुधवार को एक सूचना जारी की है, जिसके अनुसार गुरुवार से आरोपितों की जमानत और अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई वर्चुअल मोड से शुरू करने का निर्देश जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारियों को दिया गया है। साथ ही जिले के सभी न्यायालय कर्मी को इसकी तैयारी करने को कहा है। न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा ने वर्चुअल मोड से जमानत, अग्रिम जमानत अर्जी समेत अन्य अति आवश्यक न्यायिक कार्य को शुरू करने का निर्देश दिया है। 

सीआईएस पर मुकदमों को अपडेट करने का निर्देश 
कोर्ट की वेबसाइट और मुकदमों के लिए सीआईएस पर मुकदमों की तारीख, प्रतिदिन के आदेश व अन्य आदेश को तुरंत अपटूडेट करने का निर्देश जिले के सिस्टम अधिकारी, कर्मचारी व पेशकार को दिया गया है। कई मुकदमों का आदेश और तारीख अपटूडेट नहीं रहने से कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पक्षकार, पैरवीकार और अधिवक्ताओं को महामारी में भी मुकदमों की अद्यतन जानकारी लेने दौड़ना पड़ता है। 

27 से 29 मई तक भौतिक कार्य नहीं करने का निर्णय 
पटना जिला अधिवक्ता संघ ने 27-29 मई तक वर्चुअल मोड में न्यायिक कार्य में अपना सहयोग करने और भौतिक रूप से न्यायिक कार्य से अलग रहने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अधिवक्ता संघ का परिसर और उसका कार्यालय पूर्ण रूप से बंद रहेगा। संघ ने सदस्य अधिवक्ताओं से अपने-अपने घर से वर्चुअल मोड से न्यायिक कार्य करने और कोर्ट का सहयोग करने का अनुरोध किया है। 

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