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वर्षों क्यों लग रहे एनएच के निर्माण में? हाईकोर्ट ने पूछा- केंद्र को पैसा देना है व राज्य सरकार को सड़क बनवानी है, तो फिर देरी क्यों

बिहार के 38 राष्ट्रीय राजमार्ग के खस्ताहाल पर शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पूछा कि सड़क निर्माण में देरी का कारण क्या है?  वर्षों क्यों लग रहे हैं? देर होने से प्रोजेक्ट...

वर्षों क्यों लग रहे एनएच के निर्माण में? हाईकोर्ट ने पूछा- केंद्र को पैसा देना है व राज्य सरकार को सड़क बनवानी है, तो फिर देरी क्यों
पटना। विधि संवाददाता Fri, 23 Jul 2021 10:53 PM

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बिहार के 38 राष्ट्रीय राजमार्ग के खस्ताहाल पर शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पूछा कि सड़क निर्माण में देरी का कारण क्या है?  वर्षों क्यों लग रहे हैं? देर होने से प्रोजेक्ट की लागत काफी ज्यादा बढ़ जाती है।

कोर्ट ने एनएचएआई तथा राज्य सरकार के अधिकारियों को काम में तेजी लाने सहित कई निर्देश दिये। कोर्ट ने कहा कि किस वजह से प्रोजेक्ट की लागत बढ़ रही है, इस बात की पूरी जानकारी दें। हाईकोर्ट में सुबह साढ़े दस से शाम साढ़े पांच बजे तक लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि केंद्र को पैसा देना है और राज्य सरकार को सड़क बनवानी है, फिर क्यों देरी हो रही है। कई सड़कों का निर्माण दस वर्ष पूर्व हो जाना चाहिए था। आज तक काम रुका पड़ा है। 
हाजीपुर-छपरा, पटना-अरेराज तथा हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एनएच के मामले की सुनवाई बुधवार को करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान सारण तथा वैशाली के डीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने का निर्देश दिया। साथ ही सड़क की स्थिति से कोर्ट को अवगत कराने को कहा। साथ ही एनएच 2 के निर्माण को जल्द पूरा करने का आदेश दिया।

जमीन अधिग्रहण नहीं होने से बढ़ी एनएच 83 की लागत

पटना-गया-डोभी एनएच 83 मामले में कोर्ट को बताया गया कि पटना से जहानाबाद के बीच करीब 25 जगह पक्के निर्माण को हटाया जाना है। पटना के सरिस्ताबाद से नत्थूपुर तक की 2.8  किलोमीटर सड़क तक के लिए अब तक जमीन का अधिग्रहण नहीं होने से जमीन की कीमत काफी बढ़ गयी है। अब जमीन की कीमत करीब 580 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव तथा एनएचएआई और पटना डीएम के साथ बैठक कर समस्या का हल निकालने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जमीन की बढ़ी हुई कीमत को केंद्र तथा राज्य सरकार को वहन करने के बारे में निर्णय लेने को कहा।

पटना फोरलेन पर खुला है नाला

पटना बख्तियारपुर एनएच मामले में कोर्ट ने कहा कि हालांकि यह सड़क बन गई है, लेकिन इस सड़क के किनारे खुला नाला होने के कारण कई जगह बनने वाला अंडरपास का निर्माण नहीं हो सका है। कोर्ट ने विकास आयुक्त को सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या का निदान निकलने का आदेश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई में हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है।

 

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