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सरकार टैक्स वसूलती है तो सुविधा भी दे : पटना हाई कोर्ट

सिर्फ योजनाओं की कहानी मत सुनाइए, जमीनी हकीकत बताइए। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाही तथा न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने पटना की जन समस्याओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।...

सरकार टैक्स वसूलती है तो सुविधा भी दे : पटना हाई कोर्ट
विधि संवाददाता,पटनाSun, 28 Jul 2019 05:55 AM
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सिर्फ योजनाओं की कहानी मत सुनाइए, जमीनी हकीकत बताइए। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाही तथा न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने पटना की जन समस्याओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। आपसी समन्वय की कमी पर अधिकारियों को फटकार लगाई।

अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी। योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन तभी संभव है, जब योजना लागू करने में तकनीकी विशेषज्ञ शामिल रहें। ट्रैफिक लाइट के ऊपर डिजिटल टाइमर लगाने के लिए भी कहा।

गलत तथ्य पर फटकार
सुनवाई के दौरान पटना नगर निगम (पीएमसी) और बुडको द्वारा अलग-अलग तथ्य पेश करने पर फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि पीएमसी कहता है कि काम चल रहा है और बुडको कहता है कि काम किया जाना है।

पूरे राज्य का बनाएं प्रोजेक्ट
कोर्ट ने कहा कि पीआईएल दायर किये जाने से पटना के लिए पायलट प्रोजेक्ट बना है, लेकिन सूबे के अन्य शहरों के बारे में सरकार की नीति के बारे में किसी को पता नहीं है। सरकार सभी शहरों को ध्यान में रख कर विकास योजना तैयार करे।

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