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Muzaffarpur News: सप्लाई के पानी पर शुल्क तय, हर महीनें देना होगा 40 रुपये; प्रॉपर्टी टैक्स की राशि के अनुसार होगी वसूली

नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि विभाग का सख्त आदेश है कि पेयजल शुल्क लागू करें। विभागीय निर्देश है, इसलिए इसे लागू करने के लिए बोर्ड से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है।

Muzaffarpur News: सप्लाई के पानी पर शुल्क तय, हर महीनें देना होगा 40 रुपये; प्रॉपर्टी टैक्स की राशि के अनुसार होगी वसूली
वरिष्ठ संवाददाता,मुजफ्फरपुरWed, 18 May 2022 11:51 AM

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बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सप्लाई के पानी पर शुल्क लागू कर दिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स की राशि के अनुसार पानी का शुल्क वसूला जायेगा। घरेलू उपयोग पर न्यूनतम 480 रुपये वार्षिक या 40 रुपये मासिक लगेगा। जिस मकान का प्रॉपर्टी टैक्स 1000 रुपये तक है, उसे 480 रुपये, दो हजार तक टैक्स वालों को 780 रुपये वार्षिक या 65 रुपये मासिक, तीन हजार रुपये प्रॉपर्टी टैक्स पर 1440 रुपये वार्षिक या 120 रुपये मासिक और तीन हजार से अधिक टैक्स पर 1800 रुपये वार्षिक लगेगा। राशि नहीं देने पर प्रति माह एक प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला जायेगा।

व्यावसायिक प्रतिष्ठान और सरकारी संस्थानों में प्रॉपर्टी टैक्स के अनुसार प्रति किलो लीटर की दर से पेयजल शुल्क निर्धारित किया गया है। चूंकि शहर में वाटर मीटर नहीं लगे हैं, इसलिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व सरकारी भवनों पर अभी एकमुश्त वार्षिक शुल्क लिया जायेगा। मीटर लगने के बाद खपत के अनुसार दर तय की जायेगी। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि विभाग का सख्त आदेश है कि पेयजल शुल्क लागू करें। विभागीय निर्देश है, इसलिए इसे लागू करने के लिए बोर्ड से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। इसी वित्तीय वर्ष से इसे लागू कर रहे हैं। बुधवार से दर निर्धारण कर प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही यूजर चार्ज की तरह पेयजल शल्क वसूली का तहसीलदारों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आवासीय भवनों के लिए तय दर

प्रॉपर्टी टैक्स पेयजल शुल्क
शुन्य से 1000 480 वार्षिक या 40 रुपये मासिक
1001 से 2000 780 वार्षिक या 65 रुपये मासिक
2001 से 3000 1440 वार्षिक या 120 रुपये मासिक
3001 व अधिक 1800 वार्षिक या 150 रुपये मासिक

स्कूल-कॉलेज व कोचिंग भवन पर दर

प्रॉपर्टी टैक्स पेयजल शुल्क
शुन्य से 1000 2400 रुपये एक मुश्त
1001 से 2000 4200 रुपये एक मुश्त
2001 से 3000 6000 रुपये एक मुश्त
3001 से अधिक 12000 रुपये एक मुश्त

नगर क्षेत्र विस्तार के साथ दो फीसदी बढ़ जाएगा निबंधन शुल्क
नगर क्षेत्र के विस्तार पर अंतिम मुहर लगते ही प्रस्तावित क्षेत्र की जमीन का निबंधन दो फीसदी बढ़ जाएगा। इसके तहत पहले गांवों में शामिल इन क्षेत्रों को लगने वाले आठ फीसदी की जगह सर्किल रेट का अब 10 फीसदी निबंधन शुल्क लगेगा। शहर विस्तारीकरण में आने वाले प्रमुख गांवों में मुशहरी का शहबाजपुर, चकगाजी, मुरादपुर दुल्ला, अहियापुर, गणेशपुर, शेखपुर, राघोपुर, नाजिरपुर, चंदवारा, चकमोहम्मद, बड़ा जगन्नाथ, शेरपुर, धर्मदास मझौली, रतवारा, अतरदह, रोहुआ आपुछ, बेलन छपरा, कन्हौली विशुनदत्त, खबड़ा, बारमदपुर, भीखनपुर डीह, दामोदरपुर, मझौली खेतल, गोबरसही, भगवानपुर, पताही, गन्नीपुर, महमदपुर काजी, ब्रह्मपुर, कांटी का दादर कोल्हुआ, पैगम्बरपुर, सदातपुर, दामोदरपुर, कमुरमुर व सिकंदरपुर, मड़वन प्रखंड का चैनपुर व फत्तेपुर गांव शामिल है।

औद्योगिक इकाइयों में खपत के अनुसार दर तय
एसएसआई यूनिट

50 केएल पानी मासिक खपत छह हजार रुपये एक मुश्त और 12 रुपये प्रति केएल
50 से अधिक 75 केएल खपत छह हजार रुपये एक मुश्त और 18 रुपये प्रति केएल
75 केएल से अधिक खपत पर छह हजार रुपये एक मुश्त और 24 रुपये प्रति केएल

मेयर ने कहा-हद हो गया, सड़क पर उतरना होगा
मेयर राकेश कुमार ने कहा कि शहरवासियों पर 360 रुपये वार्षिक यूजर चार्ज लगा दिया गया। ट्रेड शुल्क की अलग से व्यवसायियों पर मार पड़ी। अब पेयजल शुल्क लगा तो शहरवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जायेगा। नगर आयुक्त इसे बोर्ड में रखें। सरकार का कोई भी संकल्प सीधे लागू नहीं किया जा सकता है।

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