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ब्रजेश ठाकुर की जमानत याचिका पर सीबीआई को पार्टी बनाने का आदेश

मुज़फ़्फ़रपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर की जमानत अर्जी में सीबीआई को पार्टी बनाने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने आवेदक के वकील को दिया है। बुधवार को न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की...

ब्रजेश ठाकुर की जमानत याचिका पर सीबीआई को पार्टी बनाने का आदेश
पटना, विधि संवाददाताThu, 27 Sep 2018 10:54 AM
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मुज़फ़्फ़रपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर की जमानत अर्जी में सीबीआई को पार्टी बनाने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने आवेदक के वकील को दिया है। बुधवार को न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की एकलपीठ ने जमानत अर्जी पर आंशिक सुनवाई की।

मामले पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इस केस में पार्टी नहीं बनाये जाने पर आपत्ति उठाई। सीबीआई के वकील संजय कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया है। ऐसे में इस केस में सीबीआई को पार्टी बनाना अनिवार्य है। वहीं आवेदक के वकील अजय ठाकुर का कहना था कि आवेदक की जमानत अर्जी काफी पहले दायर की गई थी। उस समय राज्य पुलिस केस की जांच कर रही थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य पुलिस ने इस केस में आरोप पत्र तक दायर कर दिया है। कोर्ट ने आवेदक के हर दलील को नामंजूर करते हुए आवेदक के वकील को सीबीआई को पार्टी बनाने तथा जमानत अर्जी की प्रति देने का आदेश दिया। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 10 अक्टूबर तय की।

वहीं, सेवा संकल्प एवं विकास समिति द्वारा संचालित मुज़फ़्फ़रपुर बालिका गृह के परामर्शी मंजू देवी की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए टल गई। कोर्ट ने सीबीआई को जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए तैयार रहने का आदेश दिया।

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