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बिहार में एक बार फिर बढ़ा लॉकडाउन, 1 जून तक जारी रहेंगी पाबंदियां, खाद और बीज की दुकानें खुलेंगी 

 बिहार में पांच मई से लागू लॉकडाउन को फिर एक सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है। अब एक जून तक राज्य में लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 16 से 25 मई तक...

बिहार में एक बार फिर बढ़ा लॉकडाउन, 1 जून तक जारी रहेंगी पाबंदियां, खाद और बीज की दुकानें खुलेंगी 
पटना, हिन्दुस्तान टीमMon, 24 May 2021 07:33 PM
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 बिहार में पांच मई से लागू लॉकडाउन को फिर एक सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है। अब एक जून तक राज्य में लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 16 से 25 मई तक लागू लॉकडाउन में सिर्फ एक संशोधन किया गया है, जिसके तहत कृषि से जुड़ी दुकानें अब प्रतिदिन निर्धारित समय में खुलेंगी। इसके आलावा पूर्व से लागू लॉकडाउन में कोई परिवर्तन नहीं है। गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है, जो 26 मई से प्रभावी होंगी।

मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कहा कि पिछले दो दिनों से अधिकारियों के स्तर पर सभी जिलाधिकारियों से कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन अवधि विस्तार को लेकर जानकारी ली गई। सभी लोगों के लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर सुझाव आए हैं। लॉकडाउन के कारण कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट आयी है। मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा के आधार लॉकडाउन का विस्तार किया गया है। 

 

मुख्य सचिव त्रिपुरानी शरण, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल ने प्रेस कांफ्रेंस में लॉकडाउन में लगाई गई पाबंदियों और सहूलियतों की जानकारी दी। आवश्यक खाद्य पदार्थ सामग्री तथा फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध और पीडीएस की दुकानें खुलने के समय में भी कोई बदवाल नहीं किया गया है। शहरी क्षेत्रों में छह से दस और ग्रामीण क्षेत्रों में आठ से 12 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी। शादी समारोह, दाह संस्कार और श्राद्धकर्म में अधिकतम 20 लोगों के शामिल रहने का निर्देश यथावत रखा गया है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आमजनों के लिए धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, पार्क आदि सभी बंद रहेंगे। 

खाद, बीज, कीटनाशक व कृषि यंत्रों की दुकानें रोज खुलेंगी 
राज्य सरकार ने अपने नये आदेश में खाद, बीज, कीटनाशक व कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठानों और दुकानों को रोज खोलने की अनुमति दी है। ये दुकानों शहर में प्रतिदिन सुबह छह से दस बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में आठ से 12 बजे तक खुलेंगी। इसके पहले के आदेश में इन दुकानों को सप्ताह में दो दिन सोमवार को गुरुवार को ही खोलने की इजाजत दी गई थी। वहीं निर्माण सामग्री तथा निर्माण संबंधी हार्डवेयर की दुकानें पूर्व की तरह सप्ताह में दो दिन ही सोमवार को गुरुवार को राज्यभर में सुबह छह से दस बजे तक खुलेंगी। 

डीएम को मिला सख्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार
राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को यह अधिकार दिया है कि वे स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर जरूरी समझें तो अपने जिले में और अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकेंगे। पर, किसी भी परिस्थिति में सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को शिथिल नहीं किया जा सकेगा। 

ये पाबंदियां जारी रहेंगी 
- आवश्यक सेवाओं को छोड़ बाकी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे
- दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य प्रतिष्ठान फिलहाल बंद रहेंगे
- सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा
- रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी ( केवल होम डिलेवरी प्रात: 9  से रात के 9 बजे तक हो सकता है)
- आवश्यक सेवाओं को छोड़ अन्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा
- सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी
- सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे
- सामाजकि, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विंमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क व उद्यान बंद रहेंगे
- सार्वजनिक स्थान पर किसी की तरह के सरकारी या गैर सरकारी आयोजनों पर रोक रहेगी

ये सहुलियतें जारी रहेंगी 
- सरकार द्वारा संचालित कोविड अस्पतालों, कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरों पर मरीज के अटेंडेंट के खाने के लिए सामुदायिक किचेन जिला प्रशासन के माध्यम से चलाएं जाएंगे। 
- कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की सेवाएं जारी रहेंगी
- निजी सुक्षा सेवाओं पर भी रोक नहीं होगी
- ठेले पर फल-सब्जी घूम-घूमकर बेचे जा सकते हैं
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे
- सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का परिचालन जारी रहेगा
- हवाई या रेल यात्री के यात्रा के लिए निजी वाहनों का परिचालन होगा (यात्री के पास टिकट होना चाहिए)
- बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन, गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय खुले रहेंगे
- औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठानों में काम होगा
- सभी प्रकार के निर्माण कार्य जारी रहेंगे
- ई-कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां भी होंगी
- कृषि एवं इससे जुड़े कार्य पर रोक नहीं 
- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम होगा

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