आरा कोर्ट बम कांड में पूर्व विधायक सुनील पांडेय रिहा, 8 दोषी करार
बिहार के बहुचर्चित आरा कोर्ट बम कांड में शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। इस मामले में लोजपा नेता व पूर्व बाहुबली विधायक सुनील पांडे, संजय सोनार और विजय शर्मा को अदालत ने बरी कर दिया। वहीं इस...
बिहार के बहुचर्चित आरा कोर्ट बम कांड में शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। इस मामले में लोजपा नेता व पूर्व बाहुबली विधायक सुनील पांडे, संजय सोनार और विजय शर्मा को अदालत ने बरी कर दिया। वहीं इस मामले में 8 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट 20 अगस्त को दोषियों को सजा सुनाएगी। इस मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
बता दें कि 23 जनवरी 2015 को आरा सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ था। उसमें बम लेकर यूपी की महिला नगीना देवी की मौत हो गई थी। कोर्ट हाजत की सुरक्षा में तैनात सिपाही अमित कुमार भी शहीद हो गया था। करीब 20 लोग जख्मी हो गए थे। धमाके के बीच पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय भाग निकले थे।
इस मामले में पीरो के रहने वाले कुख्यात लंबू शर्मा व नोनार गांव के अखिलेश उपाध्याय सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के क्रम में चांद मियां, नईम मिया व प्रमोद सिंह सहित अन्य के नाम आये थे। बाद में जांच यूपी के डॉन ब्रजेश सिंह, यूपी के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और पीरो के पूर्व विधायक सुनील पांडेय तक भी पहुंची थी। इस मामले में सुनील पांडेय को जेल भी जाना पड़ा था। ब्रजेश सिंह की भी आरा कोर्ट में पेशी हुई थी लेकिन साक्ष्य के अभाव में पुलिस उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की। मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिला था।
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