जानिए हादसे में मारने वालों के परिजनों को मुआवजा देने पर क्या बोलीं बिहार की डिप्टी सीएम
राज्य सरकार सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की भी मौत होने पर उसके परिजनों को अनुग्रह अनुदान देने पर विचार करेगी। उप मुख्यमंत्री सह आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी ने शुक्रवार को विधानसभा में पवन जायसवाल...
राज्य सरकार सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की भी मौत होने पर उसके परिजनों को अनुग्रह अनुदान देने पर विचार करेगी। उप मुख्यमंत्री सह आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी ने शुक्रवार को विधानसभा में पवन जायसवाल के एक अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में यह बातें कही। पवन जायसवाल के सवाल पर संजय सरावगी, चंद्रशेखर, सत्यदेव राम समेत सत्तापक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों ने पूरक सवाल रखे।
इसपर रेणु देवी ने कहा कि सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति के प्रभावित होने पर अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन सड़क दुर्घटना, वायुयान, रेल दुघर्टना और गैस रिसाव जैसी दुर्घटना में सामूहिक मौत पर मृत व्यक्तिों को चार लाख और घायलों को क्षति के अनुरूप अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान है। इसके बाद सदस्यों ने आपदा की नीति में बदलाव का पुरजोर आग्रह किया। आपदा मंत्री ने कहा कि सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए सरकार एकल मृत्यु पर भी अनुग्रह अनुदान देने पर विचार करेगी। उन्होंने प्रश्नकर्ता को सलाह दी कि उनके द्वारा उठाए गए मामले में यदि किसी दुर्घटनाग्रस्त का मुआवजा नहीं मिला है तो जिलाधिकारी के पास आवेदन करवाइए। डीएम के यहां से प्रस्ताव आने पर राशि की स्वीकृति देने का प्रावधान है।