कोर्ट के आदेश की अनदेखी एसपी को भारी पड़ी; लग गया 5 हजार का जुर्माना, वेतन से होगी कटौती
भभुआ के एसपी को कोर्ट के आदेश का पालन न करना भारी पड़ गया है। कोर्ट ने 5 हजार का जु्र्माना ठोंका है। जो वेतन से कटेगा, साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कराने को कहा है।
कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर अदालत ने भभुआ एसपी पर पांच हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। ये आदेश अपर जिला जज पांच रजनी कुमारी ने दिया है। इस संबंध में अदालत में डीएम को भी पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि हर्जाना की राशि एसपी के वेतन से कटौती कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कराएंगे। इसकी सूचना न्यायालय को भी देंगे।
जानकारी के मुताबिक अदालत ने एक मामले में भभुआ थाना क्षेत्र के पलका गांव की नेहा खातून उर्फ प्रियंका की गिरफ्तारी को लेकर 28 नवंबर 2023 को गैरजमानती वारंट जारी किया था। आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अदालत ने 10 जून 2024 को संबंधित थानाध्यक्ष को कारण पृच्छा नोटिस जारी किया था। इसके बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अदालत ने 18 जुलाई 2024 को एसपी भभुआ को पत्र भेज संबंधित थानाध्यक्ष का वेतन बंद करने का निर्देश दिया था।
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कोर्ट ने डीआईजी शाहाबाद को भी मामले से अवगत कराया था। बावजूद इसके न तो आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया और न ही न्यायालय द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब दिया गया। आदेश का अनुपालन कर इसकी सूचना अदालत को नहीं दी गई। जिसे अदालत ने गंभीरता से लिया है। और भभुआ के कप्तान पर पांच हजार का जुर्माना ठोंका है।