IAS संजीव हंस और पूर्व RJD विधायक गुलाब यादव की रेप केस में मुश्किल बढ़ी, हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट तलब की
आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने गायत्री कुमारी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की।
सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने गायत्री कुमारी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने पुलिस को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दानापुर के एसीजेएम न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया। साथ ही निचली अदालत द्वारा आवेदिका की याचिका को ख़ारिज करने के आदेश को निरस्त कर दिया।
आरोप है कि महिला आयोग का सदस्य बनाने का प्रलोभन दे आवेदिका के साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। बाद में महिला द्वारा एक बच्चे को जन्म देने के बाद उसके पिता की पहचान को लेकर केस दायर किया गया है। पीड़िता ने केस दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है।
आवेदिका के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि जब तक पुलिस की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट नहीं आती, तब तक निचली अदालत को इंतजार करना चाहिए था, लेकिन निचली अदालत ने पुलिस रिपोर्ट का इंतजार किये बिना ही याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि आवेदिका कोर्ट में उपस्थित नहीं हुईं।
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