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बिहार में नाबालिग लड़की को बरामदगी के बाद तीन दिन अवैध रूप से थाने में रखने पर हाईकोर्ट सख्त

पटना हाईकोर्ट ने शादी की नीयत से अगवा की गई नाबालिग लड़की को बरामदगी के बाद अवैध रूप से पाटलिप़ुत्र पुलिस थाने में तीन दिनों तक रखे जाने के मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुये अधिवक्ता आशुतोष सिंह को...

बिहार में नाबालिग लड़की को बरामदगी के बाद तीन दिन अवैध रूप से थाने में रखने पर हाईकोर्ट सख्त
पटना। विधि संवाददाता Wed, 06 Jan 2021 09:08 AM
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पटना हाईकोर्ट ने शादी की नीयत से अगवा की गई नाबालिग लड़की को बरामदगी के बाद अवैध रूप से पाटलिप़ुत्र पुलिस थाने में तीन दिनों तक रखे जाने के मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुये अधिवक्ता आशुतोष सिंह को एमाइकस क्यूरी (न्याय मित्र) नियुक्त किया है। साथ ही कोर्ट ने उनसे इस मामले की कानूनी समीक्षा करने का अनुरोध किया है। 

कोर्ट ने जुवेनाइल कानून सहित सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अनदेखी कर आदेशों का उल्लंघन करने को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने नाबालिग लड़की के पिता गोपाल गुप्ता की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने लड़की को दरभंगा से बरामद किया।

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जाने के बाद नाबालिग को तीन दिनों तक पुलिस ने उसे थाने में अवैध रूप से रखा। कोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। 


 

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