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अच्छी खबर! बिहार में उद्योग लगाने के लिए बियाडा की जमीन अब 50 प्रतिशत तक सस्ती मिलेगी

बिहार में उद्योग लगाने के लिए बियाडा की जमीन अब 50 प्रतिशत तक सस्ती होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में विशेष भूमि आवंटन एवं आम माफी नीति को मंजूरी...

अच्छी खबर! बिहार में उद्योग लगाने के लिए बियाडा की जमीन अब 50 प्रतिशत तक सस्ती मिलेगी
पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरोWed, 09 Sep 2020 12:18 PM
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बिहार में उद्योग लगाने के लिए बियाडा की जमीन अब 50 प्रतिशत तक सस्ती होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में विशेष भूमि आवंटन एवं आम माफी नीति को मंजूरी मिली। 

इस नीति के तहत अब उद्योग के लिए बियाडा की जमीन पर 50 प्रतिशत तक की अधिकतम छूट मिलेगी। सरकार ने उद्योग की जमीन की कमीत निर्धारण के फार्मूले में बदलाव किया है। कोरोना काल में निवेश आकर्षित करने को सरकार का यह बड़ा फैसला है। इसके साथ ही बियाडा के साथ चल रहे जमीन संबंधी विवादों के निपटान के लिए भी माफी नीति लाई गई है। 

उद्योग के लिए जमीन पर दी जाने वाली छूट पटना महानगर प्राधिकार क्षेत्र और राज्य के नगर निगम सीमा में आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों की जमीन पर नहीं मिलेगी। इन क्षेत्रों में वैसे भी बियाडा के पास जमीन काफी कम है। राज्य में उद्योग के लिए उपलब्ध जमीन में से एक चौथाई से अधिक कोर्ट केसों में फंसी है। अब उद्योग विभाग के प्रधान सचिव से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में चल रहे मामलों के निपटारे के लिए माफी नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत केस लड़ रहे लोग एफीडेविड देकर उसे वापस ले सकेंगे। बदले में वे जिस व्यक्ति को नामित करेंगे, बियाडा उन्हें उस जमीन को आवंटित कर देगा। 

अतिपिछड़ों को उद्योग लगाने पर मिलेगी अतिरिक्त छूट
अतिपिछड़े वर्ग के लोगों को राज्य सरकार ने सौगात दी है। कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 में एक और बदलाव को मंजूरी मिली। इसके तहत अतिपिछड़े वर्ग के लोगों को उद्योग लगाने पर ब्याज में 15 प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी। गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना में बाद में सरकार ने अतिपिछड़ों को भी जोड़ दिया था। इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार दस लाख दे रही है।
  
ग्राम परिवहन प्रति पंचायत सात लाभुक होंगे 
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रति पंचायत पांच लाभुकों के निर्धारित सीमा को बढ़ाकर सात लाभुक प्रति पंचायत कर दिया गया है। राज्य के सभी 8387 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित होंगे। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2927 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने के लिए 439 करोड़ की स्वीकृति भी दी गई। 

सैप जवानों को मिला सेवा विस्तार
सैप जवानों के रूप में कार्यरत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुबंध की अवधि वर्ष 2020-21 तक के लिए बढ़ा दी गई है। सेवा अवधि विस्तार का लाभ करीब पांच हजार जवानों को मिलेगा। 

शहीद जवानों के परिवार को नौकरी
जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में 17 अगस्त, 2020 को आतंकी हमले में शहीद हुए बिहार निवासी केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों के परिवार के एक-एक सदस्य को बिहार सरकार की नौकरी दी जाएगी। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी। 

बालू बंदोबस्ती की अवधि विस्तार दिसंबर तक
31 अक्टूबर को समाप्त हो रही बालू बंदोबस्ती का अवधि विस्तार 31 दिसंबर 2020 तक के लिए कर दिया गया है। यह अवधि विस्तार गत वर्ष की बंदोबस्त राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ की गई है। 

क्षतिग्रस्त फसलों के लिए 1500 करोड़ स्वीकृत
बाढ़ में क्षतिग्रस्त फसलों आदि के लिए 1500 कोरड़ की स्वीकृति दी गी है। बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार टाल विकास योजना के लिए 1178 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। 

कमला बायां-दायां तटबंध जोड़ने को 41.75 करोड़
भारतीय भाग में निर्मित कमला बलान बायां और दायां तटबंध को नेपाल भाग में निर्मित कमला बायां और दायां तटबंध से जोड़ने के लिए पुनरीक्षित राशि 41.75 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार मधुबनी जिले के जयनगर में कमला नदी पर निर्मित वीयर को बराज में बदलने के लिए प्राक्कलित राशि 405 करोड़ 66 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 

पटना बस टर्मिनल के रख-रखाव को सोसाइटी बनेगी
पटना के अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के बेहतर रख-रखाव एवं व्यवस्थित संचालन के लिए सोसाइटी गठित की जाएगी। इसको लेकर कैबिनेट ने अंतरराज्यीय बस टर्मिनल पटना सोसाइटी नियम के प्रारूप की स्वीकृति दी। नगर विकास एवं आवास विभाग  के तहत बिहार भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाशर्त निर्धारण की स्वीकृति दी गई। पटना नगर निगम को छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा की प्रत्याशा में 50 करोड़ देने की स्वीकृति मिली।
 
अल्पसंख्यक छात्रों को प्रोत्साहन राशि
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के प्रोत्साहन के लिए राशि का वितरण शिक्षा विभाग द्वारा डीबीटी के माध्यम से होगा। 

अन्य फैसले :

  • कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण एवं चिकित्सा व्यवस्था पर हुई खर्च की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए 303 करोड़ एवं नवंबर 2020 तक आइसोलेशन केंद्रों को संचालित रखने के लिए 150 करोड़ अर्थात कुल 453 करोड़ की स्वीकृति। 
  • बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा वर्ग की तहत बिहार आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक) संवर्ग के चिकित्सक शिक्षकों के वेतन स्तर में संशोधन की स्वीकृति।  
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