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भागलपुर: शर्तों के साथ टीएनबी लॉ कॉलेज में मिली नामांकन की अनुमति, हाईकोर्ट ने कहा- संसाधनों को पूरा करें

शर्तों के साथ भागलपुर के टीएनबी लॉ कॉलेज सहित 17 कॉलेजों को सत्र 2021-22 के छह माह बीत जाने के बाद हाईकोर्ट से नामांकन लेने की अनुमति मिल गई। यह अनुमति निर्धारित संसाधन को पूरा करने और कम...

भागलपुर: शर्तों के साथ टीएनबी लॉ कॉलेज में मिली नामांकन की अनुमति, हाईकोर्ट ने कहा- संसाधनों को पूरा करें
वरीय संवाददाता,भागलपुरThu, 20 Jan 2022 11:01 AM

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शर्तों के साथ भागलपुर के टीएनबी लॉ कॉलेज सहित 17 कॉलेजों को सत्र 2021-22 के छह माह बीत जाने के बाद हाईकोर्ट से नामांकन लेने की अनुमति मिल गई। यह अनुमति निर्धारित संसाधन को पूरा करने और कम सीटों पर नामांकन की शर्त के साथ दी गई है। हालांकि 2020-21 में नामांकन होने की अनुमति नहीं मिली है।

अधिवक्ता और टीएनबी लॉ कॉलेज के पूर्व छात्र कुणाल कौशल कॉलेज में संसाधन की कमी को लेकर इस मामले को कोर्ट में ले गये थे। उसी मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अभी तक नामांकन पर रोक लगाई थी। कुछ सुनवाई के बाद बुधवार को हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने जिन 17 लॉ संस्थानों को नामांकन की अनुमति दी है, उनमें टीएनबी लॉ कॉलेज भी है। 

कोर्ट के आदेश पर बार काउंसिल ने जांच के बाद संसाधन की उपलब्धता और मानकों को पूरा करने के आधार पर राज्यभर के लॉ संस्थानों की सात कैटेगरी बनाई है। जिसमें टीएनबी लॉ कॉलेज तीसरी कैटेगरी में है। इससे पहले दो बार की जांच रिपोर्ट में बार काउंसिल ने टीएनबी लॉ कॉलेज में तीन वर्षीय कोर्स में 300 की जगह 180 सीटों पर दाखिला लेने अनुशंसा की थी जबकि 180 सीटों वाले पांच वर्षीय कोर्स में नामांकन नहीं लेने की अनुशंसा की थी।

बीसीआई की ओर से हाईकोर्ट के वकील विश्वजीत मिश्रा ने कहा कि संसाधन की कमी के कारण तीन वर्षीय कोर्स में 300 की जगह कम सीटों पर ही नामांकन की अनुमति मिली है। लेकिन कितने सीटों पर यह गुरुवार को स्पष्ट किया जा सकेगा। वहीं पांच वर्षीय कोर्स के लिए फिलहाल अनुमति नहीं मिली है।

सत्र 2022-23 में दाखिले के लिए कॉलेज को फिर से बार काउंसिल से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा बार काउंसिल यह भी देखेगी कि निर्धारित मानकों को पूरा करने संबंधी कितना कार्य हुआ है। कॉलेज काउंसिल के मानकों के साथ राज्य व केन्द्र सरकार और टीएमबीयू के नियमों व मानकों को पूरा करता है या नहीं। 

भागलपुर सहित आसपास के जिलों के छात्र आकर यहां से एलएलबी का कोर्स करते हैं। लेकिन अनुमति नहीं मिल पाने से छात्रों को बाहर जाना पड़ रहा था। अनुमति के मिलने से ये छात्र अब यहीं नामांकन ले सकेंगे। यह इन छात्रों के लिए राहत होगी।

भागलपुर टीएनबी लॉ कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने कहा, 'कोर्ट के ऑडर का पूरा अध्ययन करने के बाद नामांकन संबंधी आगे की कार्रवाई की जाएगी।'

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