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बिहार में 16 से 22 जून तक अनलॉक-2, दुकानें शाम 6 तो दफ्तर 5 बजे तक खुलेंगे, जानें अन्य सहूलियतें

बिहार में बुधवार से अनलॉक-2 की शुरुआत होगी। इस दौरान नाइट कर्फ्यू रात सात की जगह आठ से सुबह पांच बजे तक रहेगी। दुकानें शाम पांच की जगह अब छह बजे तक खुलेंगी। वहीं सरकारी-निजी दफ्तर शाम चार की जगह पांच...

बिहार में 16 से 22 जून तक अनलॉक-2, दुकानें शाम 6 तो दफ्तर 5 बजे तक खुलेंगे, जानें अन्य सहूलियतें
पटना, हिन्दुस्तान टीमTue, 15 Jun 2021 08:03 PM
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बिहार में बुधवार से अनलॉक-2 की शुरुआत होगी। इस दौरान नाइट कर्फ्यू रात सात की जगह आठ से सुबह पांच बजे तक रहेगी। दुकानें शाम पांच की जगह अब छह बजे तक खुलेंगी। वहीं सरकारी-निजी दफ्तर शाम चार की जगह पांच बजे तक 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। नाइट कर्फ्यू को छोड़ कर बाकी समय में निजी-सार्वजनिक वाहनों और पैदल आवागमन की अनुमति होगी। अनलॉक-1 में लगे प्रतिबंधों में कुछ रियायतें दी गई हैं, पर अन्य पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी। अनलॉक-2  16 से 22 जून तक रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार मंत्रीगण और पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने स्वयं ट्वीट कर दी है। 

16 से सुबह छह से शाम छह बजे तक दुकानें खुलेंगी। राशन, फल-सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस आदि खाद्य सामग्रियों और कृषि संबंधित दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। अन्य दुकानें एक दिन बीच कर खुलेंगी। कौन से समूह की दुकानें किस दिन खुलेंगी, यह संबंधित जिलाधिकारी तय करेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय यथावत काम करेंगे। वहीं, न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा। 

आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में पाबंदियों पर लिये गये निर्णय के बाद गृह विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी एसके सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनलॉक-2 में लगाए गए प्रतिबंधों और रियायतें की जानकारी दी। दोनों ने बताया कि राज्य में लगाए गए प्रतिबंधों से कोरोना संक्रमण में कमी आई है। सरकार ने निर्णय लिया है कि चरणवार आवागमन और अन्य गातिविधियों में छूट दी जाएगी। 

अनलॉक-2 में सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50 प्रतिशत उपयोग की अनुमति होगी। सभी के लिए मास्क अनिवार्य होगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान आवागमन पर रोक रहेगी। इस दौरान आवश्यक सेवा वाले, स्वास्थ्य प्रायोजन के लिए प्रयुक्त निजी वाहन, सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, ई-पास के साथ निजी वाहन, हवाई जहाज-ट्रेन के यात्री टिकट के साथ, अंतरराज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहनों पर रोक नहीं रहेगी। 

सभी शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल, मॉल, पार्क, जिम बंद रहेंगे
अनलॉक-2 में भी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। राज्य सरकार के स्कूल और विश्वविद्यालय में परीक्षाएं नहीं होंगी। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकेगी। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पुल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान भी पूर्व की भांति अभी बंद ही रहेंगे। वहीं, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे से खाना ले जा सकेंगे। आवासीय होटलों में कमरे में भोजन सर्व किया जा सकेगा। 

सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि आयोजन प्रतिबंधित होंगे
सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित होंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी और निजी आयोजन पर रोक रहेगी। वहीं, विवाह समारोह अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति में ही आयोजित हो सकेंगे। इसमें कोई रियायत नहीं दी गई है। डीजे और बारात जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। शादी की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम तीन दिनों पहले देनी होगी। इसी तरह अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के आयोजन में भी अधिकतम 20 लोग ही शामिल होंगे। 

कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य, सख्ती के आदेश
गृह विभाग द्वारा जारा आदेश में साफ किया गया है कि मास्क पहनने समेत कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से संबंधित जिला प्रशासन सुनिश्चित करेंगे। भीड़-भाड़ वाले स्थलों, सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेसिंग, मास्क पहनने आदि से संबंधित कोरोना अनुकूल व्यवाहर आदि मानक संचालन प्रक्रिया का सख्त अनुपालन होगा। किसी स्थान, बाजार, दुकान, प्रतिष्ठान में निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाएगा तो उन्हें अस्थायी रूप से बंद करने और अन्य कार्रवाई की जाएगी। जिला पदाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर प्रतिबंधों के अतिरिक्त और भी सख्त पाबंदी लगा सकते हैं। पर, वे किसी भी परिस्थिति में निर्धारित प्रतिबंधों को शिथिल नहीं कर सकेंगे। 

एक सप्ताह कुछ ढील दी गई
कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई। अगले एक सप्ताह तक अर्थात 16 जून से 22 जून तक प्रतिबंधों में ढील देते हुए अब सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय शाम पांच बजे तक, दुकानें एवं प्रतिष्ठान शाम छह बजे तक खुली रहेंगी। रात्रि कर्फ्यू रात आठ से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री 

ये सहुलियतें जारी रहेंगी 
- पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान 
- कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की सेवाएं जारी रहेंगी
- निजी सुरक्षा सेवाओं पर भी रोक नहीं होगी
- ठेले पर फल-सब्जी धूम-धूमकर बेचे जा सकते हैं
- सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का परिचालन 24 घंटे जारी रहेगा
- हवाई या रेल यात्री के यात्रा के लिए कभी भी निजी वाहनों का परिचालन होगा (यात्री के पास टिकट होना चाहिए)
- बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन, गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय खुले रहेंगे
- औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठानों में काम होगा
- सभी प्रकार के निर्माण कार्य जारी रहेंगे
- ई-कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां भी होंगी
- कृषि एवं इससे जुड़े कार्य पर रोक नहीं
- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम होगा

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