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बिहार: परिवहन विभाग का आदेश, बसें रोज धुलेंगी, हर ट्रिप के बाद होंगी सेनेटाइज

बसों के परिचालन को लेकर परिवहन विभाग ने कई शर्ते और सावधानियों को अनिवार्य किया है। इसका पालन बस और सार्वजनिक परिवहन के संचालकों को करना होगा। इसके तहत मालिक अपने वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा...

बिहार:  परिवहन विभाग का आदेश, बसें रोज धुलेंगी, हर ट्रिप के बाद होंगी सेनेटाइज
पटना, हिन्दुस्तान टीमMon, 01 Jun 2020 01:13 PM
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बसों के परिचालन को लेकर परिवहन विभाग ने कई शर्ते और सावधानियों को अनिवार्य किया है। इसका पालन बस और सार्वजनिक परिवहन के संचालकों को करना होगा। इसके तहत मालिक अपने वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने एवं  हरेक ट्रिप के बात सेनेटाइज कराना अनिवार्य होगा। ड्राइवर और कंडक्टर को साफ कपड़े, मास्क व ग्लब्स पहनने होंगे। वाहन मालिक वाहनों के अंदर एवं बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचावों के उपायों संबंधी पोस्टर व स्टिकर लगवाएंगे। 
जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पम्पलेट का यात्रियों के बीच वितरण सुनिश्चित कराएंगे। वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा, इसकी हिदायत ड्राइवर एवं कण्डक्टर को देंगे। वाहनों में सेनेटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। 

वाहन चालक एवं कंडक्टर द्वारा ये सावधानियां बरतेंगे
वाहनों में चढ़ने से पहले यात्री को हाथ साफ करने के लिए सेनेटाइजर उपलब्ध कराएंगे। वाहनों की प्रतिदिन धुलाई की जाएगी। प्रत्येक ट्रिप की समाप्ति के बाद बस की पुनः सफाई आवश्यक होगी। वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएंगे। सफर कर रहे प्रत्येक यात्री को कोरोना से बचाव के उपायों संबंधी जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पेम्पलेट उपलब्ध कराएंगे। 

जिला प्रशासन द्वारा ये किए जाएंगे 
जिला प्रशासन द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक बस स्टैण्ड व टैक्सी स्टैण्ड पर दण्डाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। ये अनुपालन कराएंगे कि बसों में निर्धारित बैठने की क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाए जाएं और निर्धारित किराया ही वसूला जाय। वाहनों के परिचालन संबंधी उपरोक्त निर्देश परमिट की शर्तों के पार्ट माने जाएंगे एवं उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधीन चालक और वाहन स्वामी पर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा वाहन मालिकों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं बरती जाने वाली सावधानियां संबंधी पम्पलेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका वितरण यात्रियों के बीच किया जाएगा। 

बस व टैक्सी स्टैण्डों पर एनाउंसमेंट की व्यवस्था रहेगी
बस स्टैण्डों व टैक्सी स्टैण्डों पर एनाउंसमेंट की व्यवस्था रहेगी, जिसके माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण से बचाव सम्बन्धी उपायों को प्रसारित कराया जाएगा। लोगों को भीड़ न लगाने, यत्र-तत्र न थूकने, मास्क पहनने आदि की हिदायत भी दी जाएगी।  निकायों द्वारा बस स्टैण्डों पर आवश्यक साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा। 

यात्रियों द्वारा ये सावधानियां बरती जाएंगी
वाहनों में सफर करते समय मास्क अवश्य पहनें अथवा मुंह को ढंककर रखें। बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं होगी। वाहनों में चढ़ने से पूर्व सेनेटाइजर का उपयोग करें। वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करें। वाहनों में चढ़ते-उतरते समय भीड़ न करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। वाहनों के अंदर पान, खैनी, तम्बाकू, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित होगा। पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे। बस स्टैण्ड व टैक्सी स्टैण्ड में यत्र-तत्र थूकना वर्जित होगा। 

बुजुर्ग, बच्चे व गर्भवती महिलाओं को सलाह
65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं को भी सलाह दी जाती है कि यदि चिकित्सा सम्बन्धी या अन्य आवश्यक कारण न हो तो  बसों में सफर न करें। 

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