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Bihar: सुपौल गोठिया हत्याकांड में कुख्यात विनोद को उम्रकैद, रंगदारी नहीं देने पर हुई थी हत्या

बिहार के सुपौल जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुर चौक पर करीब साढ़े छह साल पहले हुए हृदयनगर के ठेकेदार संजय गोठिया हत्याकांड में मंगलवार को एडीजे थ्री रिवरंजन मिश्र की अदालत ने कुख्यात विनोद...

Bihar: सुपौल गोठिया हत्याकांड में कुख्यात विनोद को उम्रकैद, रंगदारी नहीं देने पर हुई थी हत्या
सुपौल हिन्दुस्तान टीमTue, 15 Dec 2020 08:04 PM
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बिहार के सुपौल जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुर चौक पर करीब साढ़े छह साल पहले हुए हृदयनगर के ठेकेदार संजय गोठिया हत्याकांड में मंगलवार को एडीजे थ्री रिवरंजन मिश्र की अदालत ने कुख्यात विनोद भिंडवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 8 दिसंबर को वीरपुर थाना क्षेत्र के हृदयनगर निवासी विनोद भिंडवार को दोषी माना था। 

मंगलवार को सजा के बिंदु पर फैसले की सुनवाई के लिए विनोद को विशेष सुरक्षा में कोर्ट लाया गया था। कोर्ट ने विनोद को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना लगाया है। 

इसमें जुर्माना की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और जेल में बिताई गई अवधि का सजा की अवधि का समायोजन होगा। पूरे मामले में डॉक्टर और पुलिस को मिलाकर 9 लोगों ने गवाही दी थी। सजा के बिंदु पर फैसला को लेकर कोर्ट परिसर में सुबह से गहमागहमी दिखी। पुलिस की मानें तो विनोद भिंडवार इंडो-नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में काफी आतंक था। उसके खिलाफ 17 संगीन मामले अलग-अलग थानों में दर्ज हैं। 

रंगदारी नहीं देने पर हुई थी हत्या
बताया जा रहा है कि हृदय नगर वार्ड 6 निवासी संजय गोठिया पेशे से ठेकेदार थे। विनोद भिंडवार भी उसी गांव का रहने वाला है। विनोद ने संजय गोठिया से बतौर रंगदारी पांच लाख रुपये की डिमांड की थी। लेकिन संजय रंगदारी देने से मना कर दिया। इसी बात से खफा होकर विनोद ने 30 जनवरी 2014 की रात करीब साढ़े 10 बजे भवानीपुर चौक के पास संजय गोठिया पर ताबड़तोड़ गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी थी। मामले में मृतक के भाई अजय गोठिया की शिकायत पर वीरपुर थाना में केस दर्ज किया गया था। मृतक के परिजनों ने न्यायालय के फैसले पर खुशी जताई है। वहीं पेशी से मंडल कारा लौटने के दौरान विनोद ने कहा कि वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि वहां से राहत मिलेगी। 

दोहरे हत्याकांड में इसी साल आजीवन कारावास की सजा हुई थी मुकर्रर: भीमनगर थाना क्षेत्र में चार साल पहले हुए चर्चित सोनू सिंह और हिमांशु मिश्रा के दोहरे हत्याकांड में 10 जनवरी 2020 को एडीजे वन अशोक कुमार सिंह की कोर्ट ने विनोद भिंडवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने सत्रवाद संख्या 38/18 की सुनवाई करते हुए यह सजा सुनाई थी। 

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