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Bihar Panchyat Election: इन शर्तों के साथ प्रत्याशी एक से अधिक पदों पर भी लड़ सकते हैं चुनाव

बिहार पंचायत चुनाव(Bihar Panchyat Eletion 2021) को लेकर तैयारी तेज कर दी गयी है। राज्य निर्वाचन आयोग(State Election Commission) ने पंचायत चुनाव को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है। इसमें बताया गया...

Bihar Panchyat Election: इन शर्तों के साथ प्रत्याशी एक से अधिक पदों पर भी लड़ सकते हैं चुनाव
भागलपुर, वरीय संवाददाताMon, 01 Mar 2021 03:15 PM
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बिहार पंचायत चुनाव(Bihar Panchyat Eletion 2021) को लेकर तैयारी तेज कर दी गयी है। राज्य निर्वाचन आयोग(State Election Commission) ने पंचायत चुनाव को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है। इसमें बताया गया है कौन प्रत्याशी चुनाव में खड़े हो सकते हैं और कौन नहीं। चुनाव आयोग ने बताया कि शर्तों के साथ एक से अधिक पदों पर भी कैंडिडेट फाइट कर सकता है। 

डीएम को भेजे गाइडलाइन में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की योग्यता, उम्र, नामांकन शुल्क, नामांकन, मतदान, मतगणना, नामांकन पत्रों की जांच आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी है। आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पंचायत चुनाव में एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। लेकिन उन्हें अलग-अलग पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। नामांकन शुल्क भी अलग-अलग जमा करना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी 21 वर्ष का योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ने का हकदार है। बशर्ते पूर्व में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो।

कहा गया है कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, जन वितरण प्रणाली के लाइसेंसधारी विक्रेता, कमीशन के आधार पर काम करने वाले अभिकर्ता, अकार्यरत गृहरक्षक (जिला समादेष्टा द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर), सहायक सरकारी अधिवक्ता (एजीपी) और अपर लोक अभियोजक (एपीपी) जो केवल शुल्क पर नियुक्त किये गये हैं। चुनाव लड़ सकते हैं। गाइडलाइन में कहा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केन्द्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेश, पंचायत के अधीन मानदेय या अनुबंध पर कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, टोला सेवक या अन्य कर्मी, पंचायत के अन्तर्गत मानदेय पर कार्यरत दलपति, केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णत: या आंशिक वित्तीय सहायक प्राप्त करने वाले शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत, पदस्थापित या प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, रसोईया, मानेदय पर कार्यरत कर्मी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।

 कार्यरत गृहरक्षक, सरकारी वकील (जीपी), लोक अभियोजक (पीपी), सरकारी अधिवक्ता जो सरकार द्वारा रिटेनर शुल्क पर नियुक्त किये जाते हैं या सहायक लोक अभियोजक अभ्यर्थी नहीं बन सकते हैं। कहा गया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 18 (5) के अन्तर्गत शक्तियों के दुरुपयोग और अपने दायित्वों के निर्वाहन में दुराचार के आरोप में पदच्युत किये गये मुखिया तथा धारा 97 (5) के तहत पदच्युत किये गये ग्राम कचहरी के सरपंच या उपसरपंच चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी त्रिलोकीनाथ सिंह ने कहा कि आयोग के गाइडलाइन को सभी बीडीओ को भेज दिया गया है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान गाइडलाइन के अनुसार काम करने का निर्देश दिया गया है।
 

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