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बिहार पंचायत चुनाव: दो या उससे अधिक उम्मीदवारों को बराबर वोट मिलने पर लॉटरी से निर्णय

बिहार में पंचायत चुनाव के तहत मतगणना पूरी होने के बाद दो या उससे अधिक उम्मीदवारों को बराबर वोट मिलने पर लॉटरी के माध्यम से निर्णय होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, निर्वाची पदाधिकारी उन...

बिहार पंचायत चुनाव: दो या उससे अधिक उम्मीदवारों को बराबर वोट मिलने पर लॉटरी से निर्णय
पटना, हिन्दुस्तान टीमMon, 02 Aug 2021 04:23 PM

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बिहार में पंचायत चुनाव के तहत मतगणना पूरी होने के बाद दो या उससे अधिक उम्मीदवारों को बराबर वोट मिलने पर लॉटरी के माध्यम से निर्णय होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, निर्वाची पदाधिकारी उन उम्मीदवारों के बीच लॉटरी निकालेंगे और जिस उम्मीदवार के पक्ष में लॉटरी निकलेगी, उसे एक अतिरिक्त वोट प्राप्त हुआ माना जाएगा। इसके आधार पर ही निर्वाची पदाधिकारी द्वारा चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। 

परिणाम घोषणा के बाद दिया जाएगा निर्वाचन प्रमाण पत्र

आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, चुनाव परिणाम की घोषणा होने के बाद निर्वाची पदाधिकारी ऐसे उम्मीदवार को, जो निर्वाचित हुआ है, उसे प्रपत्र 22 में निर्वाचन प्रमाण पत्र देगा। इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी विधिवत निर्वाचित व्यक्तियों की सूची जिला गजट में प्रकाशित कराएगा तथा उसकी एक-एक प्रति आयोग एवं निदेशक, पंचायत राज को भेजेगा। 

वोटों की पुनर्गणना के लिए लिखित अवेदन देना होगा

आयोग के अनुसार, उम्मीदवार या उसकी अनुपस्थिति में उसके चुनाव एजेंट या गणना एजेंट द्वारा वोटों की पुनर्गणना को लेकर लिखित आवेदन देना होगा। इसके लिए आवेदन के साथ पुनर्गगणना कराए जाने के आधार सहित निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को ही लिखित आवेदन दिया जा सकेगा।  

दस्तावेजों का न्यायालय के आदेश से ही निरीक्षण होगा

जानकारी के अनुसार, चुनाव के बाद चुनाव संबंधी दस्तावेजों का उपस्थापन या निरीक्षण न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ही किया जा सकेगा। आयोग ने मतगणना को लेकर रखे गए दस्तावेजों को एक वर्ष तक या किसी कानूनी कार्यवाही के लंबित रहने की समय अवधि तक सुरक्षा में रखे जाएंगे। इसके बाद आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी प्रतिकूल निर्देश के आधार पर उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।  

 

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