Bihar Panchayat Chunav: वार्डवार मतदाता सूची में त्रुटि होने पर कर सकेंगे दावा-आपत्ति
त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची के वार्डवार विखंडन के बाद उसमें त्रुटि होने पर दावे व आपत्तियां दी जाएंगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार सात बिंदुओं के आधार पर ही दावा व आपत्तियां दाखिल...
त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची के वार्डवार विखंडन के बाद उसमें त्रुटि होने पर दावे व आपत्तियां दी जाएंगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार सात बिंदुओं के आधार पर ही दावा व आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। आयोग के अनुसार विधानसभा की मतदाता सूची में नाम है, किंतु विखंडन के बाद तैयार की गयी पंचायत की मतदाता सूची में नाम अंकित नहीं हैं तो मतदाता की योग्यता रखने वाले अपना नाम दर्ज किए जाने को लेकर दावा पेश कर सकते हैं।
आयोग के अनुसार विखंडन में त्रुटियों के कारण एक ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता का नाम उसी ग्राम पंचायत के दूसरे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में अंकित हो गया हो तब भी दावा पेश किया जा सकता है।
वहीं, विधानसभा की मतदाता सूची में नाम अंकित नहीं हैं किंतु वार्डवार विखंडन के समय या मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन के समय पंचायत की मतदाता सूची में स्वत: नाम जोड़ दिया गया है, तब भी दावा या आपत्ति पेश की जा सकती है। मतदाता सूची में मृत व्यक्ति का नाम अंकित है या मुद्रण की भूल के कारण मतदाता अथवा उसके पिता, पति, लिंग, उम्र या फोटो आदि में कुछ संशोधन की आवश्यकता है तब भी दावा व आपत्तियां पेश की जा सकती है।
आयोग के अनुसार 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी हो रही है तथा मतदाता बनने की योग्यता रखते हों तो दावा किया जा सकता है। क्षेत्र विशेष का मतदाता बनने की योग्यता रखते हों, किंतु उनका नाम विधानसभा मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तब भी दावा पेश किया जा सकता है।
आयोग के अनुसार प्रारूप प्रकाशन की अवधि में दिए गए दावे व आपत्तियों का निबटारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा किया जाएगा। इसके लिए कार्रवाई बीडीओ या समकक्ष स्तर के प्राधिकृत पदाधिकारी ही करेंगे।