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Bihar Panchayat Chunav: लिंक नहीं भेजने पर ईवीएम मामले में नहीं हो सकी हाईकोर्ट में सुनवाई
संक्षेप:
बिहार में आगामी पंचायत चुनाव में ईवीएम मामले में पटना हाईकोर्ट की ओर से केस के संबंधित वकीलों को लिंक नहीं भेजे जाने के कारण मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। हाईकोर्ट की ओर से सुनवाई के लिए लिंक भेजे...
Apr 06, 2021 09:55 pm ISTMalay Ojha पटना। विधि संवाददाता,
बिहार में आगामी पंचायत चुनाव में ईवीएम मामले में पटना हाईकोर्ट की ओर से केस के संबंधित वकीलों को लिंक नहीं भेजे जाने के कारण मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। हाईकोर्ट की ओर से सुनवाई के लिए लिंक भेजे जाने के बाद मामले पर सुनवाई होगी। हालांकि मामला न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह के कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
गौरतलब है कि 6 अप्रैल मंगलवार से आगामी 17 अप्रैल तक हाईकोर्ट में लंबित केसों पर सुनवाई फिजिकल के बजाये वर्चुअल से की जानी है। वर्चुअल सुनवाई के लिए हाईकोर्ट की ओर से केस से संबंधित वकीलों को लिंक भेजा जाता है। वकील उसी लिंक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केस की सुनवाई में भाग लेते हैं। ईवीएम की खरीदारी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है।

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