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बिहार: श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 12 से 18 रुपए तक बढ़ी, नहीं देने वालों को होगी सजा; इन्हें होगा लाभ

बिहार के दो करोड़ से अधिक मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि हो गई है। दैनिक मजदूरी में 12 से 18 रुपए रोजाना की वृद्धि की गई है। श्रम विभाग ने महंगाई भत्ते में वृद्धि के आधार पर लिया फैसला।

बिहार: श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 12 से 18 रुपए तक बढ़ी, नहीं देने वालों को होगी सजा; इन्हें होगा लाभ
हिन्दुस्तान ब्यूरो,पटनाThu, 31 Mar 2022 09:49 AM

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सूबे के दो करोड़ से अधिक मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि हो गई है। दैनिक मजदूरी में 12 से 18 रुपए रोजाना की वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई दर एक अप्रैल से लागू होगी। श्रम संसाधन विभाग ने परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि के आधार पर नई दर तय करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। सामान्य नियोजनों में कार्यरत अकुशल व अर्धकुशल मजदूरों की 12 रुपए, कुशल की 15 रुपए तो अतिकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में रोजना 15 रुपए की वृद्धि की गई है। जबकि पर्यवेक्षीय एवं लिपिकीय कामगारों को 340 रुपए महीने अधिक वृद्धि का लाभ मिलेगा।

न्यूनतम मजदूरी न देने पर सजा व जुर्माना 

अगर किसी ने न्यूनतम मजदूरी दर नहीं दी तो उन्हें एक साल की सजा और तीन हजार तक का जुर्माना दोनों देना होगा। ऐसा नहीं होने पर सक्षम न्यायालय में खुद या प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के माध्यम से मजदूर न्यूनतम मजदूरी के लिए दावापत्र दायर कर सकते हैं। कृषि कार्य से संबंधित मजदूरी के लिए सीओ, उप समाहर्ता या श्रम अधीक्षक तो गैर कृषि काम के लिए सहायक श्रमायुक्त, अनुमंडलाधिकारी या श्रम न्यायालय में दावा करना होगा। 

न्यूनतम मजदूरी मिलने में कठिनाई हो तो वे प्रखंड के श्रम प्रवर्तन अधिकारी, जिले के श्रम अधीक्षक, सहायक श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त से भी सम्पर्क कर सकते हैं। विभाग के पटना स्थित नियोजन भवन, तृतीय तल, बी ब्लॉक बेली रोड के श्रमायुक्त कार्यालय में आकर भी मजदूर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

अभी और बढ़ेगी मजदूरी

पटना। पिछले दिनों हुई बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री पर्षद की बैठक में 15 फीसदी अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव पारित हुआ है। अब विभाग इस आधार पर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय करेगा। इसके लिए जल्द ही लोगों से दावा व आपत्ति मांगा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले तीन-चार महीने में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 360 रुपए से अधिक हो जाएगी जो अभी 318 रुपए ही है।

इन्हें होगा लाभ

घरेलू कामगार, कृषि नियोजन के कामगार, साबुन फैक्ट्री, सीमेंट कारखाना, पेपर उद्योग, होजियरी, आइसक्रीम कारखाना, पेट्रोल पंप, बिजली का खंभा, रेलवे पटरी बिछाने, बिस्कुट फैक्ट्री, मिल, सड़क निर्माण, होटल, रेस्टोरेंट आदि में काम करने वाले मजदूरों को।

श्रेणी        अब तक थी            आज से हुई

अकुशल    306 रुपए रोजाना    318 रुपए रोजाना
अर्धकुशल  318 रुपए रोजाना    330 रुपए रोजाना
कुशल       388 रुपए रोजाना    403 रुपए रोजाना
अतिकुशल 474 रुपए रोजाना    492 रुपए रोजाना
पर्यवेक्षीय   8771 रुपए मासिक  9111 रुपए मासिक

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