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बिहार लॉकडाउन 4: आज से लागू होंगी छूट व पाबंदियां, 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें, ये प्रतिबंध रहेंगे जारी

बिहार में बुधवार से लॉकडाउन-4 प्रभावी हो गया है। अब पहले के मुकाबले दुकानें ज्यादा खुलेंगी। लॉकडाउन-3 के मुकाबले दुकानों के खुले रखने की समय सीमा भी बढ़ गई है। अब दोपहर 2 बजे तक दुकान खुली रहेंगी।...

बिहार लॉकडाउन 4: आज से लागू होंगी छूट व पाबंदियां, 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें, ये प्रतिबंध रहेंगे जारी
हिन्दुस्तान ब्यूरो,पटनाWed, 02 Jun 2021 09:27 AM
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बिहार में बुधवार से लॉकडाउन-4 प्रभावी हो गया है। अब पहले के मुकाबले दुकानें ज्यादा खुलेंगी। लॉकडाउन-3 के मुकाबले दुकानों के खुले रखने की समय सीमा भी बढ़ गई है। अब दोपहर 2 बजे तक दुकान खुली रहेंगी। इसके अलावा भी लॉकडाउन-4 में कुछ सहुलियतें दी गई हैं। हालांकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। 

लॉकडाउन-4 में किए गए कई बदलाव
राज्य में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने 5 मई से बिहार में लॉकडाउन लगाया था। मंगलवार को लॉकडाउन-3 की मियाद खत्म हो गई। बुधवार से लॉकडाउन-4 प्रभावी होगा। पूर्व में लगाए गए कई प्रतिबंधों को लॉकडाउन-4 में हटा लिया गया है। अब सभी तरह की दुकानें एक दिन बीच कर खुलेंगी। जिला प्रशासन ने तय कर दिया है कि कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी। 

हालांकि खाद्य सामग्री, फल-सब्जी, दूध, मीट-मछली के अलावा खाद, बीज और कीटनाशक की दुकानें रोजाना खुलेंगी। इसके अलावा बाकी दुकानें अल्टरनेट डे पर खोली जा सकेंगी। लॉकडाउन-3 में शहरी क्षेत्रों में दुकानों को 6-10 और ग्रामीण इलाकों में 8-12 बजे तक खोलने की अनुमति थी। अब दुकानें 2 बजे दोपहर तक खोली जा सकती हैं। 

सरकारी दफ्तरों में 25 प्रतिशत उपस्थिति
सरकारी दफ्तरों में भी करीब महीने भर बाद कामकाज शुरू होगा। लॉकडाउन-4 में सरकारी दफ्तरों को खोलने का आदेश दिया गया है। हालांकि अभी दफ्तरों में उपस्थिति 25 प्रतिशत ही रहेगी और कामकाज 4 बजे तक ही होगा। 

कई प्रतिबंध जारी रहेंगे
लॉकडाउन-4 में कई प्रतिबंध जारी रहेंगे। गैर सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे। शादी, श्राद्ध और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। बारात और बैंड बाजे की इजाजत नहीं दी गई है। सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर समेत शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। परीक्षाओं का भी आयोजन नहीं होगा। वहीं जिलाधिकारियों को अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने का उन्हें अधिकार नहीं दिया गया है।

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