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इन महिलाओं के दो बच्चों को हर महीने 4 हजार रुपये देगी बिहार सरकार, जानिए क्या है योजना

विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के अधिकतम दो बच्चों को हर महीने 4-4 हजार रुपये की सहायता राशि मिलेगी। पात्र महिलाएं बिहार सरकार की इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैंं।

इन महिलाओं के दो बच्चों को हर महीने 4 हजार रुपये देगी बिहार सरकार, जानिए क्या है योजना
Jayesh Jetawatलाइव हिन्दुस्तान,पटनाTue, 30 Jul 2024 11:47 AM
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बिहार की ऐसी महिलाएं जिनके पति की मौत हो चुकी है या फिर तलाक हो चुका है, उनके दो बच्चों की पढ़ाई एवं पालन-पोषण के लिए नीतीश सरकार आर्थिक मदद दे रही है। इस योजना के तहत तलाकशुदा और विधवा महिला के बच्चों को हर महीने 4-4 हजार रुपये की राशि जाएगी। हर परिवार में अधिकतम दो बच्चे तक इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए बच्चों की उम्र 18 साल से कम होना जरूरी है। इस योजना से सरकार का उद्देश्य ऐसे गरीब बच्चों को मदद देना है, जिनके सिर से पिता का साया उठ चुका है। 

सामाजिक कल्याण विभाग ने यह योजना शुरू कर दी है। विधवा और तलाकशुदा महिला अपने बच्चों के लिए इस योजना का लाभ उठा सकती है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। बिहार के सामाजिक कल्याण मंत्री मदन सहनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को इस योजना से मदद मिले। इसके तहत हर महीने अधिकतम दो बच्चों को 4-4 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए पात्र महिलाओं का बिहार का मूल निवासी होना जरूरी है।

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मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन के समय महिलाओं को विधवा या तलाकशुदा होना का प्रमाण पत्र देना होगा। बच्चों के उम्र संबंधी सर्टिफिकेट और बिहार का निवासी होना का प्रमाण पत्र भी जमा कराना होगा। एक बार पात्र होने के बाद हर महीने योजना की राशि लाभार्थी महिला के खाते में डाल दी जाएगी।