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जल जीवन हरियाली योजना के तहत राज्य सरकार देती है 75 हजार रुपये की सब्सिडी, क्या है पात्रता, जानें कैसे करें अप्लाई

बिहार की राज्य सरकार कई योजनाएं चलाती है। ऐसी ही एक स्कीम जल जीवन हरियाली योजना है। इसके तहत सरकार किसानों को खेतों में तालाब निर्माण कराने के लिए 75 हजार रुपये का अनुदान देती है।

जल जीवन हरियाली योजना के तहत राज्य सरकार देती है 75 हजार रुपये की सब्सिडी, क्या है पात्रता, जानें कैसे करें अप्लाई
Pawan Kumar Sharmaलाइव हिन्दुस्तान,पटनाWed, 17 May 2023 02:46 PM
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बिहार की राज्य सरकार कई योजनाएं चलाती है। ऐसी ही एक स्कीम जल जीवन हरियाली योजना है। इसके तहत सरकार किसानों को खेतों में तालाब निर्माण कराने के लिए 75 हजार रुपये का अनुदान देती है। इस योजना का उद्देश्य जल संरक्षण के साथ-साथ वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। इसके अलावा विद्युत की खपत को कम करने में ये योजना मददगार है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत एक एकड़ खेत को एक ईकाई माना गया है। इसके अलावा इस योजना का लाभ किसान एकल और समूह दोनों में तरीके से उठा सकता है।  

पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

आवेदनकर्ता बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
इस योजना के तहत किसान के पास एक एकड़ की भूमि की सिंचाई के लिए होनी चाहिए।
आधार कार्ड
पैन कार्ड
वोटर आईडी
मूल निवास प्रमाण पत्र
खेत के कागजात
बैंक डिटेल
पासपोर्ट साइज फोटो

ऐसे करें अप्लाई

जन जीवन हरियाली योजना के ऑफिसिअल वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जाएं। 
यहां जन जीवन हरियाली के विकल्प पर क्लिक कर लें।
यहां किसान समूह या स्वयं किसान पर क्लिक कर किसान रजिस्टेशन नंबर भर दें।
अब एक फॉर्म खुलकर आएगा। इसे भरने के बाद सबमिट कर दें। 

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