बिहार : यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिसकर्मिर्यों पर दोगुना जुर्माना
नए यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस पदाधिकारियों व कर्मचारियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। अगर पुलिस पदाधिकारी व कर्मचारी बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल व बगैर सीट बेल्ट के चारपहिया...
नए यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस पदाधिकारियों व कर्मचारियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। अगर पुलिस पदाधिकारी व कर्मचारी बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल व बगैर सीट बेल्ट के चारपहिया वाहन का परिचालन करते हुए पकड़े गए तो उन्हें आम नागरिकों से दोगुना जुमार्ना वसूला जाएगा।
राज्य परिवहन मुख्यालय ने सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। साथ ही चारपहिया वाहन के चालक एवं आगे बैठने वाले व्यक्ति सीट बेल्ट लगाकर ही वाहन का परिचालन करेंगे। अगर कोई भी पुलिस पदाधिकारी व कर्मचारी बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल और चार पहिया वाहन के परिचालन के समय बगैर सीट बेल्ट के पकड़े गए तो उन्हें जुर्माना की राशि अपने वेतन में से देनी होगी।
विभाग इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिस पदाधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा वरीय पदाधिकारी के समक्ष की जाएगी।