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बिहार: नाबालिग से रेप में दोषी करार, रांची के चर्चित निर्भया कांड में पहले ही सुनाई जा चुकी है मौत की सजा

बिहार की राजधानी पटना में आठ वर्ष पूर्व नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने दोषी राहुल की सजा के बिंदु...

बिहार: नाबालिग से रेप में दोषी करार, रांची के चर्चित निर्भया कांड में पहले ही सुनाई जा चुकी है मौत की सजा
पटना। हिन्दुस्तान प्रतिनिधिFri, 19 Mar 2021 10:49 AM
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बिहार की राजधानी पटना में आठ वर्ष पूर्व नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने दोषी राहुल की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 मार्च को तिथि निर्धारित की है। बता दें कि रांची के चर्चित निर्भया कांड में दोषी राहुल को सीबीआई कोर्ट ने पहले ही सजा-ए-मौत की सर्जा मुकर्रर कर चुकी है। दोषी राहुल कुमार उर्फ राहुल राज उर्फ राज श्रीवास्ताव उर्फ रॉकी राज उर्फ आर्यन उर्फ अंकित के नाम से जाना जाता है। 

चोरी के इरादे से घर में घुसा, नाबालिग को अकेली देख किया रेप
विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि आठ वर्ष पूर्व पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा घर में अकेले थी। तभी आरोपी चोरी करने के लिए उसके घर में घुस गया। कमरे में छात्रा को अकेले देख कर उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। इसके साथ नाबालिग छात्रा का आपत्तिजनक फोटो भी मोबाइल से खींच लिया। जब नाबालिग ने हल्ला किया तब घर के परिवार वाले जाग गए। इस बीच आरोपी भाग गया। बाद में आरोपी राहुल कुमार को महिला थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी पर  चार्जशीट दायर किया था। इसी मामले में गुरुवार को फैसला हुआ है। इस आपराधिक घटना के लिए महिला थाने में 2013 को केस दर्ज किया गया था।

रांची के चर्चित निर्भया कांड में मौत की सजा 
रांची के चर्चित निर्भया कांड में सीबीआई कोर्ट रांची ने राहुल को मौत की सजा दिसंबर 2020 को सुना चुकी है। रांची में एक छात्रा का रेप कर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी और आग लगा कर लाश को जलाने का प्रयास किया था। इस कांड में रांची सीबीआई कोर्ट ने राहुल कुमार को मौत की सजा दी है।  06 (एस) 2018 अपराध की धारा 302,376,201, धारा में 20 दिसंबर 2019 को सजा हुई है। रांची शहर सदर थाने में केस दर्ज हुआ था। अपराधी राहुल कुमार उसके घर में घुस गया और अकेली लड़की देख कर उसके साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को जला कर साक्ष्य छिपाने का अपराध किया।

चोरी, रेप और मर्डर का आदतन अपराधी है राहुल 
पटना में अभियुक्त राहुल कुमार के खिलाफ चार आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें  कंकड़बाग, बेऊर और एक महिला थाने में एक-एक मामले दर्ज हैं, जो वर्ष 2012 और 2013 के हैं। न्यायिक हिरासत से 26 नवंबर 2016 को राहुल कुमार फरार हो गया था। इस मामले में एगंरसराय थाने में केस दर्ज हुआ था। महिला थाने की पुलिस ने राहुल कुमार को रेप, हत्या का प्रयास और चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। जमानत नहीं मिलने की वजह से जेल में था। वह अपने चाचा के श्राद्ध में शामिल होने के लिए अपने घर एंगरसराय गया था, वहां से पुलिस हिरासत से भाग गया। 

लखनऊ शहर के हसनगंज थाने में 5 आपराधिक मामले दर्ज 
आरोपी राहुल पर लखनऊ शहर के हसनगंज थाने में 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पटना में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म और चोरी के आरोप में राहुल कुमार को पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया था। तभी से वह बेऊर जेल में बंद था। उसके खिलाफ पटना की अदालत में रेप, हत्या का प्रयास और चोरी के आपराधिक ट्रायल चल रहा था। तभी सजा होने के डर से वह न्यायिक हिरासत से 2016  में भाग गया था। अपराधी राहुल भाग कर रांची और लखनऊ में जा कर छुप गया था। रांची में बड़ा अपराध करने  के बाद वहां से लखनऊ भाग गया। वहीं, से सीबीआई रांची ने चर्चित निर्भया कांड में रिमांड पर लिया था। रांची में सजा हो जाने के बाद राहुल को पटना के पॉस्को कोर्ट में पेश किया गया था।

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