Hindi Newsबिहार न्यूज़Big update on Chief Minister Udyami Yojana application extended till this date know complete details of Rs 10 lakh scheme

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पर बड़ा अपडेट, इस तारीख तक बढ़ा आवेदन, 10 लाख वाली स्कीम की जानें पूरी डिटेल

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवदेन की तिथि 16 अगस्त तक कर दी गई है। पहले 31 जुलाई आखिरी तारीख थी। सर्वर स्लो रहने के चलते दिक्कतें आ रही थीं। जिसके चलते तारीख आगे बढ़ाई गई है।

Sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाWed, 31 July 2024 04:41 PM
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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 पर बड़ा अपडेट आया है। राज्य सरकार ने योजना आवेदन देने के लिए अंतिम तिथि 16 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इच्छुक आवेदक अब 16 अगस्त शाम पांच बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले 31 जुलाई अंतिम तिथि रखी गई थी। लेकिन सर्वर स्लो रहने के चलते कई दिक्कतें आई थी। जिसके चलचे आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। आपको बता दें नीतीश सरकार राज्य के युवाओं को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपये दे रही है।  उद्योग विभाग की वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन होंगे। इसके लिए पोर्टल सोमवार सुबह 11 बजे खुलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त कर दी गई है।  

हालांकि इससे पहले कहा गया था कि आवेदन की तिथि 31 जुलाई के उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक ने कहा है कि 31 जुलाई के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन स्लो सर्वर के चलते कई आवदेक आवेदन नहीं दे पाए थे। जिसके चलते तिथि बढ़ाई गई है।

इस बार भी कुल पांच वर्गों में लाभुकों का चयन होगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमी योजना, अतिपिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस बार करीब 9200 लाभुकों का चयन होगा। इसमें अल्पसंख्यक योजना के तहत 1200 लोगों का चयन होगा। अन्य चार वर्ग में 8000 लोगों का चयन होगा।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति उद्यमी योजना, अतिपिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत लाभुकों का चयन होता है। इन्हीं वर्ग में आवेदन करना होता है। इस योजना के तहत दस लाख रुपये तक की राशि मिलती है। इसमें पचास फीसदी अनुदान और पचास फीसदी ब्याजरहित ऋण होता है। 

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवदेनकर्ता का बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। यह राशि कोई उद्यम शुरू करने के लिए दी जाती है। आवेदक को राशि मिलने के बाद आसान किस्तों में इसे वापस भी करना होता है।

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