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अररिया गैंगरेप: पीड़िता के 2 सहयोगियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, बिहार सरकार को नोटिस

अररिया जिले के चर्चित गैंग रेप कांड की पीड़िता को सहयोग करने वाली जनजागरण शक्ति संगठन के दो कार्यकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। उन्हें 10 हजार के निजी मुचलके पर जेल से छोड़ने का आदेश दिया है।...

अररिया गैंगरेप: पीड़िता के 2 सहयोगियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, बिहार सरकार को नोटिस
पटना। विधि संवाददाताWed, 05 Aug 2020 11:30 AM
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अररिया जिले के चर्चित गैंग रेप कांड की पीड़िता को सहयोग करने वाली जनजागरण शक्ति संगठन के दो कार्यकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। उन्हें 10 हजार के निजी मुचलके पर जेल से छोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। 

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यों वाली पीठ ने कल्याणी एवं तन्मय की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद दोनों को जमानत दे दी। पिछले दिनों अररिया जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के दौरान हुए विवाद में निचली अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता सहित जन जागरण शक्ति संगठन के दो कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया था। इस घटना को लेकर काफी हो हल्ला हुआ और कई दिनों तक यह मामला सुर्खियों में रहा था।

 यही नहीं, देशभर के 376 वकीलों ने एक आवेदन पटना हाईकोर्ट को भेज कार्रवाई करने की मांग की थी। वहीं, अररिया के जिला जज ने अदालती कामकाज में बाधा उत्पन्न करने की एक रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजी थी। मगर कोरोना के कारण मामले पर विस्तृत सुनवाई नहीं हो सकी। मामला हाईकोर्ट में लंबित है। 
 

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