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Hindusatn Special: चलती ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर रील्स बनाने पर शिकंजा, नियम तोड़ा तो फॉलोवर नहीं मुश्किलें बढ़ेंगी

फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में लोग स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म पर भी कभी डांस तो कभी रेल यात्रियों से प्रैंक करते हैं। एक आरपीएफ पदाधिकारी के मुताबिक इस तरह का काम रेलवे एक्ट में अपराध है।

Jayesh Jetawat बलराम मिश्र, हिन्दुस्तान, भागलपुरThu, 31 Aug 2023 10:31 AM
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Hindusatn Special: चलती ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर रील्स बनाने पर शिकंजा, नियम तोड़ा तो फॉलोवर नहीं मुश्किलें बढ़ेंगी

हिन्दुस्तान स्पेशल: इन दिनों रील्स और शॉर्ट वीडियो बनाने का ट्रेंड चल पड़ा है। कभी भी, कहीं भी कोई भी रील्स बनाना शुरू कर देता है। अक्सर अलग-अलग जगहों पर मोबाइल और वीडियो कैमरे से रील्स और शॉर्ट वीडियो बनाते यूट्यूबर और युवा दिख जाते हैं। आलम यह हो गया है पब्लिक प्लेस के साथ-साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और हवाई अड्डों पर भी लोग इनकी इस हरकत की वजह से असहज हो जाते हैं। ये युवा स्टेशन के प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया और ट्रेनों में भी वीडियो शूट करने लगे हैं। कई बार इस चक्कर में उनकी जान तक चली जाती है। अब इसपर लगाम कसने की तैयारी हो चुकी है। स्टेशन एरिया में ऐसे वीडियो और रील्स बनाने पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) शिकंजा कसेगा। आरपीएफ की टीम लगातार इस तरह का काम करने वालों के बीच जागरूकता कार्यक्रम भी चलाती है, बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं। 

सोशल साइट के विभिन्न प्लेटफॉर्म फेसबुक व इंस्टाग्राम आदि के लिए युवा अलग-अलग तरह से वीडियो बनाते हैं। यही नहीं फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में वे लोग स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म पर भी कभी डांस तो कभी रेल यात्रियों से प्रैंक करते हैं। एक आरपीएफ पदाधिकारी के मुताबिक इस तरह का काम रेलवे एक्ट में अपराध है। उन्होंने बताया कि स्टेशन क्षेत्र में इस तरह का फोटो-वीडियो बिना अनुमति के बनाना प्रतिबंधित है। इसके अलावा यदि इस वजह से किसी रेल यात्री की जान जोखिम में होती है तो उन्हें भी जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। 

एक आरपीएफ पदाधिकारी के मुताबिक मालदा डिवीजन के कई रेल ट्रैकों पर चलती ट्रेन में भी वीडियो बनाते हुए हादसे हो चुके हैं। इसमें यूट्यूबर की जान भी गई है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म एरिया में भी कई बार ट्रेनों के आने के समय वीडियो शूट करते समय दुर्घटना हुई है। इसको लेकर मुख्यालय स्तर से लोगों के बीच कई बार जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कुछ ऐसे रील्स ओर शॉर्ट वीडियो बनाने वालों के विरुद्ध आरपीएफ ने जुर्माने की कार्रवाई की, लेकिन लगातार इस तरह के वीडियो भागलपुर समेत अन्य स्टेशनों के अब भी जारी हो रहे हैं। इस बाबत आरपीएफ इंस्पेक्टर रणधीर कुमार ने बताया कि वीडियो के चक्कर में लोगों की जान पर बन आती है। इस तरह का काम करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

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