सहूलियत: बिहार में आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण लागू
बिहार सरकार की नौकरियों में आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था मंगलवार से लागू हो गई। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को भी अब नौकरियों के साथ ही शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिलेगा।...
बिहार सरकार की नौकरियों में आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था मंगलवार से लागू हो गई। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को भी अब नौकरियों के साथ ही शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी।
विधानमंडल से पारित हो चुका है विधेयक
केन्द्र सरकार ने पिछले दिनों संविधान में संशोधन करते हुए आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था। इसके बाद राज्य सरकारें भी इसे एक-एककर लागू कर रही हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर उन्हीं लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए किए गए आरक्षण के प्रावधानों में नहीं आते हैं। साथ ही उन्हीं अभ्यर्थियों को इसा लाभ मिलेगा जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है।
इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
आठ लाख या उससे ज्यादा की सलाना आमदनी, पांच एकड़ या उससे ज्यादा कृषि योग्य भूमि, एक हजार वर्ग फीट या इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट, अधिसूचित नगरपालिका के अधीन 100 वर्ग गज या इससे ज्यादा का आवासीय भूखंड और नगरपालिका क्षेत्र से इतर क्षेत्रों में 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड वालों को