
मापतौल विभाग ने व्यवसायियों को दिया विधिक प्रशिक्षण
सीवान में सोमवार को व्यवसायियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य माप-तौल उपकरणों की शुद्धता सुनिश्चित करना और व्यापारियों को विधिक प्रावधानों के प्रति जागरूक करना था। अधिकारियों ने बताया कि सभी दुकानदारों को सत्यापित उपकरणों का प्रयोग करना अनिवार्य है और नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
सीवान, हिप्र। जिला कृषि कार्यालय परिसर स्थित मापतौल विभाग परिसर में सोमवार को व्यवसायियों और कारोबारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापार में प्रयुक्त माप-तौल उपकरणों की शुद्धता सुनिश्चित करना और विधिक प्रावधानों के प्रति व्यापारियों को जागरूक करना रहा। प्रशिक्षण के दौरान मापतौल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी दुकानदारों और व्यवसायियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे केवल सत्यापित और मुहरबंद बाट-तराजू व माप उपकरणों का ही प्रयोग करें। समय-समय पर इन उपकरणों का सत्यापन और नवीकरण कराना भी आवश्यक है। ताकि उपभोक्ताओं के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो।
अधिकारियों ने कहा कि गलत माप-तौल न केवल उपभोक्ता हितों का हनन है, बल्कि यह कानूनन दंडनीय अपराध भी है। कार्यक्रम में लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम एवं नियमों की विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने पैक्ड वस्तुओं पर अंकित मूल्य, वजन, निर्माण तिथि, उपभोक्ता शिकायत संबंधी जानकारी और अन्य अनिवार्य विवरणों के सही प्रदर्शन पर विशेष जोर दिया। साथ ही यह भी बताया गया कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। व्यवसायियों ने प्रशिक्षण के दौरान अपनी शंकाएं भी रखीं, जिनका अधिकारियों ने सरल भाषा में समाधान किया। विभाग ने व्यापारियों से अपील की कि वे नियमों का पालन कर न केवल प्रशासन का सहयोग करें, बल्कि उपभोक्ताओं का विश्वास भी बनाए रखें। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि जिले में पारदर्शी और निष्पक्ष व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके।मौके पर गणेश कुमार सहायक नियंत्रक, कृष्ण प्रकाश प्रशिक्षक, प्रभात कुमार मापतौल निरीक्षक, सुनील कुमार, श्रीवास्तव, नीरज कुमार, अमरनाथ कुमार सहित कई व्यवसायी उपस्थित थे।

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