Hindi NewsBihar NewsSiwan NewsThree Convicted in Murder Case Sentenced to Life Imprisonment in Siwan
हत्या मामले के तीन आरोपितों को आजीवन कारावास

हत्या मामले के तीन आरोपितों को आजीवन कारावास

संक्षेप:

सीवान की अदालत ने हत्या मामले में तीन आरोपितों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना 17 अक्टूबर 2014 को हुई थी, जब मुकेश कुमार मिश्रा की हत्या आरोपितों ने भाला से की थी। प्रत्येक आरोपित...

Oct 09, 2024 03:35 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, सीवान
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सीवान विधि संवाददाता। द्वितीय अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार की अदालत ने हत्या मामले के तीन आरोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। मामले के अपर लोक अभियोजक रघुवर सिह ने बताया कि घटना 17 अक्टूबर 2014 की सुबह करीव 8 बजे की है। घटना के संबंध में जिले के गुठनी थाना क्षेत्र के खारीका टोला गांव के मृतक मुकेश कुमार मिश्रा कि मां आरती देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराकर गांव के ही विजय यादव, अयोध्या यादव व संतोष यादव को आरोपित किया था। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि उसका लड़का मुकेश कुमार मिश्रा अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था कि रास्ते में घात लगाकर बैठे तीनों आरोपितों ने भाला से मारकर हत्या कर दी। न्यायालय ने विचारण के दौरान तीनों आरोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपित पर साठ हज़ार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है। बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता शंभू सिंह ने बहस में हिस्सा लिया था।

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